
राज्य से नौकरी, जॉब या खेलकूद गतिविधियों के लिए विदेश जाना चाहता है तो उसके लिए सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन के नियमों में बदलाव किया है। कोवीशील्ड की दूसरी डोज जो 84 दिन बाद लगाए जाने का नियम है उस नियम में ऐसे व्यक्ति को छूट मिलेगी। विदेश जाने वाले व्यक्ति को अब राज्य में 84 दिन से पहले वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा सकेगी।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक 31 अगस्त से पहले विदेश जाने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके कोरोना की वैक्सीन (कोवीशील्ड) की पहली डोज लग चुकी है तो उसे दूसरी डोज के लिए 84 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसे प्रशासन की ओर से 28 दिन बाद ही दूसरी डोज लगा दी जाएगी। इसके लिए उसे सरकार के पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
यहां करना होगा आवेदन
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक विदेश जाने वाले व्यक्ति को covidinfo.rajasthan.gov.in साइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इस साइट पर जाने के बाद e-Intimation for Prior Vaccination (Foreign Travel) पर जाकर आवेदक को अपनी सारी डिटेल भरनी होगी और डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। इस जानकारी को संबंधित जिले का CMHO वैरिफाइ करने के बाद आवेदक के एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में उस व्यक्ति को सैकेण्ड डोज के बारे में डिटेल और जगह भेजी जाएगी।
84 दिन का है नियम
पिछले दिनों केन्द्र सरकार ने नया नियम निकालते हुए कोवीशील्ड की एक डोज के बाद दूसरी डोज लेने के बीच दिनों का अंतर 84 कर दिया था। दूसरी डोज 7 से 9 हफ्ते के बीच ली जा सकेगी। इसी के चलते अधिकांश लोग जिनके एक डोज मई में लग चुकी है उनका नंबर अब जुलाई अंत तक आएगा।
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