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पुलिस की गिरफ्त में दुष्कर्म के आरोपी |
असल में गांव छापोली निवासी एक विवाहिता ने 2019 में गांव के ही अनिल कुमार व संजय उर्फ संजू के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। उस समय मामले की जांच नवलगढ़ के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक रामचन्द्र मूण्ड को दी गई। उन्होंने मामले की जांच की। जांच के बाद इसको झूठा बताते हुए इसमें एफआर लगा दी थी।
फिर हाईकोर्ट पहुंची पीड़िता
दुष्कर्म के बाद विवाहिता के गर्भवती होने पर पीड़िता ने मामले को लेकर हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले में एडवोकेट शालिनी शेरॉन ने हाइकोर्ट से मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत पीड़िता को गर्भपात करवाने की अनुमति देने का आग्रह किया था। कोर्ट के आदेश के बाद मेडिकल बोर्ड ने विवाहिता के गर्भ का परीक्षण कर गर्भपात किया गया। भ्रूण को सुरक्षित रखा गया। इसके बाद एसपी ने मामले को रिओपन करते हुए एएसपी वीरेन्द्र कुमार से मामले की दुबारा जांच करवाई। एएसपी ने डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
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