राजस्थान : प्रदेश में कांवड़ यात्रा व ईद के दिन सार्वजनिक नमाज पर रोक, गृह विभाग ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन

गहलोत सरकार ने अनलॉक-5 के तहत नई गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार कावड़ यात्रा समेत सभी धार्मिक यात्राओं, जुलूस एवं मेले में जाने की अनुमति नहीं होगी। ईद- उल- जुहा पर एकत्रित होकर इबादत करने की भी अनुमति नहीं मिलेगी। 
धार्मिक कार्यक्रमों पर यह रोक 17 जुलाई यानी आज सुबह 5 बजे से ही से लागू हो गई है। इस रोक के तहत राज्य में लगने वाले मेलों के आयोजन पर भी फ़िलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक हर धर्म के उन धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी, जिसमें भीड़ जुटती है।
ईद-उल-जुहा पर पाबंदी
21 जुलाई को ईद-उल-जुहा का त्यौहार मनाया जायेगा। वर्तमान में कोरोना की परिस्थितियों के मद्देनजर अत्यधिक भीड़-भाड़ की संभावना को देखते हुए किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थान पर एकत्रित होकर इबादत करने की अनुमति नहीं होगी।
चतुर्मास पर्व पर आयोजन की अनुमति नहीं
जैन धर्म और अन्य कई धर्मावलम्बियों द्वारा राज्य के अनेक स्थानों पर चतुर्मास पर्व का आयोजन किया जायेगा। यह आयोजन चार महीने तक चलता है। इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए विश्वभर से श्रद्धालु आते हैं। वर्तमान में कोरोना की परिस्थितियों के मद्देनजर अत्यधिक भीड़-भाड़ की संभावना को देखते हुए किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थान पर आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी।
स्विमिंग पूल रहेंगे बंद
गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सार्वजनिक उद्यान सुबह 5:00 से शाम 4:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन की प्रथम डोज लगा ली है उन्हें शाम 4:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक सार्वजनिक उद्यान में जाने की अनुमति होगी।

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