Rajasthan Assembly Election 2023 : मतदान के लिए 12 प्रकार के दस्तावेज होंगे मान्य
विधानसभा चुनाव के दौरान कोई भी मतदाता अपना पहचान पत्र समेत 12 प्रकार के दस्तावेजों को दिखाकर मतदान केंद्र पर वोट दे सकता है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने अफसरों को आवश्यक निर्देश देते हुए दस्तावेज से संबंधित गाइडलाइन जारी कर दिया है।
मतदाताओं में इस बात की जागरूकता के लिए स्लिप का उपयोग किया जा सकेगा एवं मतदाता फोटो वोटर स्लिप के अतिरिक्त पहचान हेतु 12 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक दस्तावेज के साथ मतदान कर सकते हैं।
सीकर : विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो, पहचान पत्र जारी किए गए हैं, वे मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपना निर्वाचक फोटो, पहचान पत्र दिखाएंगे।
ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी ने बताया कि वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र या राज्य सरकार या लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदो या विधायकों या विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा जारी पहचान पत्र मान्य होंगे।