टोल टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव: 20 KM के दायरे में रहने वालों को अब ₹125 महीने में मिलेगा पास
झुंझुनूं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले स्थानीय वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए स्थानीय मासिक पास की दरों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों को अब केवल 125 रुपए प्रति माह में स्थानीय पास मिलेगा।
यह नई व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से लागू हो गई है। इससे टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें रोजाना काम, कारोबार या अन्य जरूरी कार्यों के लिए टोल प्लाजा से होकर गुजरना पड़ता है।
20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को मिलेगी राहत
नए नियम के अनुसार, किसी टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासी अपने गैर-व्यावसायिक निजी वाहन के लिए रियायती स्थानीय पास बनवा सकेंगे।
पहले ऐसे वाहन मालिकों को स्थानीय पास के लिए 350 रुपए प्रति माह देने पड़ते थे, लेकिन अब यह शुल्क घटाकर 125 रुपए प्रति माह कर दिया गया है।
इस बदलाव से नियमित रूप से टोल प्लाजा पार करने वाले स्थानीय लोगों की जेब पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा।
नगर पालिका और स्थानीय कस्बों के लोगों के लिए 250 रुपए शुल्क
नई व्यवस्था में नगर पालिका और स्थानीय कस्बों के पात्र निवासियों के लिए 250 रुपए प्रति माह का शुल्क निर्धारित किया गया है। ऐसे में स्थानीय वाहन मालिकों को अपनी पात्रता के अनुसार संबंधित टोल प्लाजा पर पास बनवाना होगा।
राजमार्ग एप से कर सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
स्थानीय मासिक पास बनवाने के लिए वाहन मालिकों को राजमार्ग एप (Rajmarg Yatra App) के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अलावा निर्धारित टोल प्लाजा पर जाकर भी आवेदन और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
पास बनवाने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
1. निवास स्थान का प्रमाण पत्र।
2. वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)।
3. वाहन से संबंधित FASTag की जानकारी।
4. वाहन मालिक की आवश्यक पहचान संबंधी जानकारी।
दस्तावेजों के सत्यापन और निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद पात्र वाहन मालिक को स्थानीय पास जारी किया जाएगा।
कॉमर्शियल वाहनों को नहीं मिलेगी छूट
इस रियायती पास का लाभ केवल गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत निजी वाहनों को मिलेगा। व्यावसायिक वाहनों को इस योजना के तहत छूट नहीं दी जाएगी।
स्थानीय वाहन चालकों को क्या होगा फायदा?
टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों को रोजाना आने-जाने के दौरान कई बार टोल टैक्स देना पड़ता है। ऐसे में नया नियम उनके लिए काफी राहत देने वाला है। अब पात्र निजी वाहन मालिक निर्धारित मासिक शुल्क देकर स्थानीय पास बनवा सकेंगे और नियमों के अनुसार संबंधित टोल प्लाजा पर बार-बार टोल भुगतान से बच सकेंगे।
ध्यान दें: पास बनवाने से पहले अपने नजदीकी टोल प्लाजा पर पात्रता, शुल्क और आवेदन की शर्तों की पुष्टि जरूर कर लें।
