Headlines

Birth Certificate बना सिंगल दस्तावेज, बिना इसके नहीं हो पाएंगे ये 6 काम

Birth Certificate New Rule 2023: देशभर में आज यानी 1 अक्टूबर 2023 से जन्म प्रमाणपत्र यानी बर्थ सर्टिफ़िकेट सिंगल डॉक्यूमेंट बन चुका है। ऐसे में आपके कई कामों के लिए बर्थ सर्टिफ़िकेट का होना ज़रूरी हो गया है।

जानकारी के लिए बता दे की पिछले महीने संसद के दोनों सदनों ने संपन्न मानसून सत्र में जन्म और मृत्यु पंजिकरण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया था। इस विधेयक में 1969 के एक्ट में संशोधन की मांग हुई थी।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल 2023 मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। इसे राष्ट्रपति से भी सहमति मिल चुकी थी। एक अक्टूबर से इसे लागू किया जा रहा है।

ज़्यादातर मामलों में आपको किसी भी दूसरे दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफ़िकेट होगा तो आप आधार कार्ड से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कई दस्तावेज़ भी आसानी से बनवा सकेंगे। इसके अलावा कई अन्य कामों के लिए भी बर्थ सर्टिफ़िकेट एक ज़रूरी दस्तावेज़ बन चुका है।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Join Join Now

देश में अभी तक आधार कार्ड को एक जरूरी दस्तावेज माना जाता था, जिसके बिना किसी काम को करवाना मुश्किल हो सकता है। हालांकि, अब आधार कार्ड से भी ज्यादा जरूरी दस्तावेज बर्थ सर्टिफिकेट बन चुका है। राष्ट्रपति से जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट भी एक जरूरी दस्तावेज बन चुका है। इसका इस्तेमाल आधार कार्ड को बनवाने के लिए भी जरूरी हो गया है।

जन्म प्रमाणपत्र क्या है?

जन्म प्रमाणपत्र में बच्चे के जन्म स्थान (Birth Place), जन्म की डेट (Birth Date), लिंग (Gender), माता-पिता का नाम आदि अन्य जरूरी जानकारी दर्ज की जाती है। इस दस्तावेज के जरिए बच्चे की पहचान के साथ माता-पिता की डिटेल्स भी मिलती है, जो उम्रभर काम आने वाला दस्तावेज होता है। अब आधार कार्ड होने पर भी जन्म प्रमाणपत्र एक जरूरी दस्तावेज हो गया है।

किन कामों के लिए जन्म प्रमाणपत्र जरूरी?

आधार कार्ड (Aadhar Card) बनवाने, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने, विवाह पंजीकरण (Marriage Registration) कराने, शिक्षण संस्थान में प्रवेश (Educational Institution Admission) और सरकारी नौकरी (Government Job) पाने के लिए बर्थ। प्रमाणपत्र एकल दस्तावेज़ के रूप में मान्य हो गया है।