पड़ोसी से संबंधों का खुलासा होने पर सास की हत्या, 11 साल बाद सुनाई गई सजा
सीकर जिले के नीमकाथाना इलाके से 11 साल पुराने एक सनसनीखेज हत्या मामले में अब फैसला आ गया है। कोर्ट ने बहू और उसके प्रेमी को सास की हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना 7 दिसंबर 2014 की रात की है, जब सास ने अपनी बहू को पड़ोसी युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था।
क्या था मामला
गांव में रहने वाली सुवा देवी के बेटे की शादी आशा देवी से हुई थी। कुछ समय बाद बहू का नजदीकी युवक राकेश से अवैध संबंध बन गए। जब परिवार के सदस्य घर पर नहीं होते थे, तब दोनों अक्सर मिलते थे। सास सुवा देवी को इस पर शक हुआ तो उन्होंने नजर रखना शुरू किया।कई बार उन्होंने बहू को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। इसके बाद आशा देवी और राकेश ने मिलकर सास को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली।
हत्या की रात
7 दिसंबर 2014 की रात सुवा देवी ने दोनों को फिर रंगे हाथों पकड़ लिया। इस पर दोनों ने मिलकर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी और लाश को गांव के नजदीकी नाले में फेंक दिया। घटना की जानकारी मिलते ही ससुर ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। जांच के दौरान पुलिस ने राकेश को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर आशा देवी को भी पकड़ा।
अदालत का फैसला
लगभग 11 साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया। अदालत ने आशा देवी और राकेश को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसले में कोर्ट ने कहा कि यह मामला पारिवारिक आपसी विश्वास तोड़ने और सामाजिक मूल्यों की अनदेखी का उदाहरण है।
