निकाय चुनाव 2026: 13 अगस्त को वार्ड आरक्षण की लॉटरी, 14 अगस्त को मेयर, सभापति और चेयरमैन पदों का आरक्षण तय होगा

निकाय चुनाव 2026: 13 अगस्त को वार्ड आरक्षण की लॉटरी, 14 अगस्त को मेयर, सभापति और चेयरमैन पदों का आरक्षण तय होगा

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जयपुर/झुंझुनूं। राजस्थान में प्रस्तावित निकाय चुनाव 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। निकाय चुनाव की तस्वीर अब धीरे-धीरे साफ होने लगी है। सामने आई जानकारी के अनुसार 13 अगस्त 2026 को वार्ड आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी, जबकि 14 अगस्त को मेयर, सभापति और चेयरमैन पदों के आरक्षण की राज्य स्तरीय लॉटरी आयोजित होगी।

13 अगस्त को सभी जिलों में वार्ड आरक्षण की लॉटरी


निकाय चुनाव के तहत वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया 13 अगस्त को सभी जिला कलेक्टर कार्यालयों में आयोजित की जाएगी। यह प्रक्रिया संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में संपन्न होगी।

वार्डों के आरक्षण की लॉटरी के बाद विभिन्न नगर निकायों में यह तस्वीर स्पष्ट होगी कि कौन-सा वार्ड सामान्य, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित होगा। इससे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों की रणनीति पर भी सीधा असर पड़ेगा।

13 और 14 अगस्त को चुनावी तस्वीर साफ होने की उम्मीद


वार्ड आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं को भी दिशा मिलेगी। 13 और 14 अगस्त को होने वाली आरक्षण संबंधी प्रक्रियाओं के बाद नगर निकाय चुनाव की तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट होने की उम्मीद है।
वार्ड आरक्षण सामने आने के बाद संभावित प्रत्याशी अपने-अपने वार्डों में चुनावी समीकरणों को लेकर सक्रिय होंगे। वहीं राजनीतिक दल भी आरक्षित और अनारक्षित वार्डों के हिसाब से अपनी रणनीति तैयार कर सकेंगे।

14 अगस्त को मेयर, सभापति और चेयरमैन पदों की लॉटरी


नगर निकायों के प्रमुख पदों के आरक्षण को लेकर 14 अगस्त को नगरीय निकाय निदेशालय (DLB) में राज्य स्तरीय लॉटरी आयोजित की जाएगी। इसमें मेयर, सभापति और चेयरमैन पदों के आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा।
यह प्रक्रिया राज्य स्तर पर निर्धारित नियमों के अनुसार और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएगी। पदों के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में चुनावी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है।
पारदर्शी प्रक्रिया के तहत होगी लॉटरी
जारी सूचना के मुताबिक दोनों चरणों की लॉटरी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आयोजित की जाएगी। पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार और संबंधित अधिकारियों की निगरानी में संपन्न होगी।
सूचना में यह भी कहा गया है कि आरक्षण से जुड़ी विस्तृत एवं स्थानीय जानकारी के लिए संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

दावेदारों की बढ़ेगी सक्रियता


वार्ड और निकाय प्रमुख के पदों का आरक्षण तय होने के बाद चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों की सक्रियता बढ़ना तय माना जा रहा है। खासकर उन वार्डों में राजनीतिक हलचल तेज होगी, जहां आरक्षण की स्थिति बदलने की संभावना है।


अब सभी की नजरें 13 अगस्त को होने वाली वार्ड आरक्षण लॉटरी और 14 अगस्त को DLB में होने वाली प्रमुख पदों की लॉटरी पर टिकी हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं के बाद निकाय चुनाव 2026 को लेकर स्थानीय स्तर पर राजनीतिक समीकरणों की तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी।