ज्वैलर जतिन सोनी गोलीकांड: 7 साल बाद कोर्ट का फैसला, 5 दोषियों को उम्रकैद

बहुचर्चित न्यू प्रकाश ज्वेलर्स गोलीकांड में 7 साल बाद फैसला: 5 को उम्रकैद, एक आरोपी बरी

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झुंझुनूं के चर्चित डकैती-गोलीकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, डकैती के दौरान ज्वैलर जतिन सोनी को मारी गई थी गोली

झुंझुनूं। जिले के बहुचर्चित न्यू प्रकाश ज्वेलर्स डकैती एवं गोलीकांड में करीब सात साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2 कालूराम की अदालत ने मामले में पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं एक आरोपी को अभियोजन पक्ष द्वारा पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं किए जाने के कारण बरी कर दिया गया।

अदालत ने दीपक पहल, योगेश, विनोद, अंकित उर्फ मीठू और प्रताप सिंह को दोषी करार दिया है। मामले में एक अन्य आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया गया।

डकैती के दौरान ज्वैलर को मारी थी गोली

यह सनसनीखेज वारदात 15 सितंबर 2019 को दोपहर के समय हुई थी। हथियारबंद बदमाश न्यू प्रकाश ज्वेलर्स के शोरूम में घुसे और हथियारों के बल पर लाखों रुपए के आभूषण लूटकर फरार हो गए थे। वारदात के दौरान ज्वैलर जतिन सोनी को गोली मार दी गई थी।

गोली लगने के बाद जतिन सोनी की हालत गंभीर हो गई थी। करीब 25 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद जयपुर में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे जिले को झकझोर दिया था।

मुख्य आरोपी दुकान पर छोड़ गया था अपना पहचान पत्र

मामले की जांच के दौरान पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले। खास बात यह रही कि मुख्य आरोपी योगेश वारदात के दौरान दुकान पर अपना पहचान पत्र छोड़ गया था। यह जांच में पुलिस के लिए महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ।

पुलिस ने तकनीकी जांच, मुखबिर तंत्र और मौके से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर वारदात की कड़ियों को जोड़ते हुए आरोपियों तक पहुंच बनाई।

तत्कालीन कोतवाली प्रभारी ने संभाली थी जांच

मामले की जांच की कमान तत्कालीन कोतवाली प्रभारी गोपाल सिंह ढाका ने संभाली थी। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के साथ मुखबिर तंत्र का इस्तेमाल करते हुए आरोपियों की भूमिका सामने रखी।

अभियोजन पक्ष ने पेश किए 39 गवाह और 210 दस्तावेज

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 39 गवाह पेश किए गए। इसके साथ ही 210 दस्तावेजी साक्ष्य भी अदालत के सामने रखे गए।

अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दीपक पहल, योगेश, विनोद, अंकित उर्फ मीठू और प्रताप सिंह को दोषी माना और पांचों को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं एक आरोपी को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।

सात साल बाद आया फैसला

15 सितंबर 2019 को हुई इस डकैती और गोलीकांड के करीब सात साल बाद अदालत का फैसला आया है। इस मामले में ज्वैलर जतिन सोनी को गोली मारे जाने और बाद में उनकी मौत के कारण मामला बेहद चर्चित रहा था।

अदालत के फैसले के बाद न्यू प्रकाश ज्वेलर्स डकैती-गोलीकांड में लंबे समय से चल रही न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण पड़ाव आया है।