Anganwadi Vacancy  : आंगनवाड़ी में निकलीं सीधी भर्ती

Anganwadi Bharti 2024 आँगनवाड़ी में रिक्त पदों के लिए विज्ञप्ति जारी

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झुंझुनूं : महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत झुंझुनूं जिले में आँगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किए गए है।

आंगनवाड़ी में नई भर्ती का इंतजार करें सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है कि आंगनबाड़ी में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है । जो व्यक्ति इसके लिए योग्य है वह अभ्यर्थी जिले की अधिसूचना को देखकर अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन अवश्य कर ले उसके बाद में आवेदन करने के लिए कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा इसलिए यदि आप भी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आज ही आवेदन कर लें ।

आंगनवाड़ी के कितने पदों के लिए निकली भर्ती

उपनिदेशक बिजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि जिले में कार्यकर्ता पद के 7 और सहायिका पद के 23 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है जिसमे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12 वीं पास है। ग्रामीण क्षेत्र में केवल संबंधित केंद्र के राजस्व गांव की और शहरी क्षेत्र में संबंधित केंद्र के वार्ड की निवासी महिला ही आवेदन कर सकती है।

आंगनबाड़ी भर्ती आयु सीमा


आंगनबाड़ी भर्ती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए अर्थात न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए । आयु सीमा में सूट सरकार के नियम अनुसार दे होगी जिसकी जानकारी अभ्यर्थी ऑफिशल वेबसाइट से ले सकते हैं ।

आवेदन कैसे करें व अंतिम तिथि

आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।

आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़े महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश

1. ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उसके राजस्व ग्राम की तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित आंगनबाडी केन्द्र के परिक्षेत्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिला को ससुराल व मायके दोनो स्थान के लिऐ यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।

2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

3. आवेदन हेतु विवाहित एवं अविवाहित महिला दोनों पात्र होंगी। किन्तु विवाह अथवा अन्य किसी कारण से यदि महिला स्थानीय निवासी नहीं रहती है. तो स्वतः ही मानदेय सेवा समाप्त मानी जायेगी। इस आशय का शपथ पत्र आवेदन करते समय ही देना होगा।

4. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु 18-35 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं विशेष योग्यजन के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। आंगनबाडी मानदेय सेवा की कार्यकर्ता / सहायिका सेवा में कार्यरत रहते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करती है तो उन पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी।

5. आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उत्तका नियमित उपयोग किये जाने सम्बधी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना आवश्यक है।

6. विधवा हेतु प्रमाण-पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।

7. तलाकशुदा की निथति में सक्षम न्यायालय से जारी डिक्री/आदेश की प्रति तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।

a. विभिन्न पदों के लिए चयन हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 की अनुसार मूल्यांकन का एक मानदण्ड निर्धारित है जिसे सम्बन्धित परियोजना कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाईट पर देखा जा सकता है। संलग्न दस्तावेजो के आधार पर विभागीय परिपत्र अनुसार अंक निर्धारित कर वरीयता सूची से चयन किया जावेगा।

9. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 45965 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर के प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथी से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

10. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 28046 दिनांक 06.05.2022 के अनुसार आर्थिक कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथी से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

11. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामाना वर्ग का माना जायेगा।

12. आवेदन पत्र के साथ (1) अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बंधी अंकतालिका/प्रमाण पत्र (2) सेकण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (3) बीएड/एनटीटी/बीपीएसई / बीएसटीसी/डीएलएड डिप्लोमा (यदि लागु हो तो) (4) मतदाता पहचान पत्र/राशनकार्ड/आधार/जनआधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र (5) अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/दिव्यांग जन होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (8) आंगनबाडी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालनागृह कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी / साचिन के रूप में 01 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (7) एएनएम/जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (8) RSCIT/PGDCA/O-level/Telly के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (9) विधवा / तलाकशुदा का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) इत्यादि दस्तोवेजों की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः संलग्न की जाये।

13. जिन आंगनबाडी केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जन जाति/अल्प संख्यक वर्ग का है तो उन केन्द्रों के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जायेगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतथा आंगनबाडी सर्व रजिस्टर के आधार पर ही की जायेगी।

14. आवेदन फार्म संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय दस्तावेज दो प्रतियो में सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः दिनांक 31.07.2024 को सायं 05.00 बजे तक जमा करा सकेंगे। अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे।

15. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन जमा करवाये जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की कमी पूर्ति हेतु संलग्न किये जाने से वंचित दस्तावेज को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर विद्यापित में वर्णित आवेदन जमा करवाये जाने के अन्तिम तिथि तक आवेदन पत्र में सम्मिलित करवाया जा सर्वांगा परन्तु अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार के दस्तावेज को शामिल नहीं किया जायेगा। 16. इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपनिदेशक कार्यालय / सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट wod.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/ सहायिका चयन संबंधी विभागीय परिपत्र कमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 तथा परिपत्र क्रमांक 57871-58286 दिनांक 01.03.2024 से प्राप्त की जा सकती है।

17. सभी आवेदक आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें