Khadya Suraksha Yojana: राजस्थान में भजन लाल सरकार ने किया बड़ा ऐलान! इन लोगों को नहीं मिलेगा खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ, जानिए क्यों?

NfSA खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ी बड़ी खबर

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भजन लाल सरकार ने को चौपहिया वाहन चालकों के लिए आदेश जारी किया है। राज्य सरकार अब चौपहिया वाहन चालकों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं देगी। जिन लोगो के पास चार पहिया वाहन है उन लोगो को अब खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

भजन लाल सरकार ने ऐसे सभी लोगो को अपात्र घोषित करने के आदेश जारी किए है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने परिवहन विभाग से चौपहिया वाहन मालिकों की डिटेल मांगी है। अब जल्द ही खाद्य आपूर्ति विभाग अभियान चलाकर चौपहिया वाहन चालकों के नाम लिस्ट से हटाएगी।

वाहन मालिकों को माना अयोग्य


राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर भजन लाल सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत वह व्यक्ति जिनके पास चैपहियां वाहन (ट्रैक्टर एवं वाणिज्यिक वाहन, जो जीविकोपार्जन में उपयोग में जाता हो, उनके अतिरिक्त) सभी श्रेणी के मालिकों को आयोग्य घोषित किया है। इसको लेकर खाद्य, नागरिक, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने आदेश जारी किए हैं। साथ में परिवहन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा को पत्र लिखकर विभाग की ओर से निर्धारित श्रेणी के वाहन मालिकों के आधार नंबर उपलब्ध करवाने को कहा है। इसके बाद सूचना पर खाद्य विभाग अभियान चलाकर, ऐसे वाहन मालिकों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटा देगा।

सरकार का उद्देश्य पात्र लोगों को अधिकाधिक योजना का लाभ मिले


प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने बताया कि सरकार ने चैपहियां वाहन मालिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अपात्र माना है। इसके लिए विभाग ने परिवहन विभाग से ऐसे वाहन मालिकों की सूची मांगी है। उन्होंने बताया कि इस निर्णय के पीछे सरकार का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा योजना में योग्य और पात्र लोगों को अधिक से अधिक संख्या में लाभ मिल सके, क्योंकि कई ऐसे लोग भी जो अयोग्य होने के बाद भी खाद्य सुरक्षा योजना का फायदा उठा रहें है। जिससे पात्र लोगों को योजना का उचित फायदा नहीं मिल पा रहा है।

निष्कासन का अभियान चलाने का निर्देश

जिला व उपखण्ड मुख्यालयों पर एनएफएसए में लबित आवेदनों के त्वरित निस्तारण, बच्चों और विवाहित महिला का नाम लाभार्थी राशन कार्ड में जोड़ऩे की कवायद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लोगों को शामिल करने के लिए प्रदेश में जिला कलेक्टर व जिला रसद अधिकारियों को अपात्र लाभार्थियों के निष्कासन का अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं

गलत सूचना देने पर होगी कार्रवाई


राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में आवेदन स्वीकार करने से पहले विभागीय अधिसूचना में निष्कासन श्रेणी के मापदंड का ध्यान रखा जाएगा। गलत तथ्य पेश कर नाम जुड़वाने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा और नियमानुसार वसूली कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण से पहले ई-केवाईसी भी की जाएगी। मुख्यालय ने एनएफएसए में लंबित आवेदनों के निस्तारण के आदेश दिए हैं। पात्र को लाभ देने के लिए अपात्रों को निकाला जाएगा। चौपहिया वाहन मालिक को इस योजना में अपात्र माना गया है। इसलिए उन्हे इस योजना से बाहर किया जाएगा।


जिला रसद अधिकारी कपिल झाझड़िया ने बताया कि आवेदन स्वीकार होने से पूर्व विभागीय अधिसूचना में निष्कासन श्रेणी के मापदंड का ध्यान रखा जाएगा। गलत तथ्य पेश कर नाम जुड़वाने पर आवेदन निरस्त कर वसूली और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में परिवहन विभाग से प्रदेशभर के फोर व्‍हीलर मालिकों के नाम व उनके आधार नंबर की सूची मांगी गई है। सूची के आधार पर ऐसे लोगों के नाम NFSA से हटाए जाएंगे।