Jhunjhunu News नगर परिषद ने कॉमर्शियल भवन मालिकों को फायर सेफ्टी रखने के निर्देश : 15 दिन में कर सकते हैं अग्निशमन एनओसी के लिए आवेदन

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नगर परिषद ने कॉमर्शियल भवन मालिकों को फायर सेफ्टी रखने के निर्देश : 15 दिन में कर सकते हैं अग्निशमन एनओसी के लिए आवेदन

नहीं तो होगी नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्रवाई

झुंझुनूं , अग्नि सुरक्षा को लेकर नगर परिषद गंभीर और एक्शन मोड में नजर आ रही है। नगर परिषद आयुक्त अनीता खीचड़ ने बताया कि अग्नि दुर्घटनाओं से जन-धन की सुरक्षा एवं आग पर काबु पाने की दृष्टि से शहरी निकायों के भवन या परिसर में अग्निशमन उपकरणों व यन्त्रों की सम्पूर्ण व्यवस्था नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के अध्याय फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी की तकनीकी पैरामीटर्स टेबल-7 में वर्णित मानकों यथा फायर एक्सटिग्युशर, फायर हाइड्रेन्ट, फायर हॉजरिल, फायर अलार्म सिस्टम, एमसीपी हुटर, स्मोक डिडेक्टर, फायर स्प्रिंकलर, फायर बकेट्स (बालू रेत व पानी से भरी हुई), फायर पम्प, ऑवर हैड एण्ड अण्डर ग्राउण्ड वाटर टेंक इत्यादि होना आवश्यक है। मानक के अनुसार अग्निशमन कार्य में दक्ष कर्मचारी सदैव उपस्थित होना भी आवश्यक है साथ ही उपकरणों व यंत्रों को कार्यशील अवस्था में रखा जाना आवश्यक है। अग्निशमन प्रमाण पत्र या अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
नगर परिषद आयुक्त खीचड़ ने सभी भवन मालिकों को अग्निशमन सुरक्षा मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि आदेशो के अन्तर्गत भवन मालिक अपने भवन या परिसर में नियमानुसार अग्निशमन उपकरणों व यंत्रों को स्थापित कर निर्धारित प्रपत्र में अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र हेतु ऑन लाईन आवेदन अपने निकाय क्षेत्र में 15 दिवस में कर सकते है। निर्धारित अवधि में अग्निशमन उपकरणों या यंत्र स्थापित नहीं करने व ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत नही करने तथा अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण पत्र या अनापति प्रमाण पत्र नहीं होने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम-2009 के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।