SIR Draft Voter List Download राजस्थान में आज जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची | ड्राफ्ट वोटर लिस्ट:लाखों वोटर्स के नाम कट सकते हैं, 16 लाख को नोटिस जारी होंगे

🗳️ मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण–2026: राजस्थान में आज जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची

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(SIR अभियान | Draft Voter List 2026)



राजस्थान में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 के तहत आज 16 दिसम्बर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची जारी की जा रही है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और पारदर्शी बनाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की।

🔹 विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) क्या है?

विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से मतदाता सूची में मृत, स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टियों को हटाकर योग्य नागरिकों के नाम जोड़े जाते हैं। यह अभियान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित किया जा रहा है।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

• कार्यक्रम घोषणा: 27 अक्टूबर 2025

• गणना चरण: 4 नवम्बर 2025 से 11 दिसम्बर 2025

• प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशन: 16 दिसम्बर 2025

• दावे एवं आपत्तियां: 16 दिसम्बर 2025 से 15 जनवरी 2026

• अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन: 14 फरवरी 2026

📊 सीकर जिले में गणना चरण के प्रमुख आंकड़े

• गणना पूर्व कुल मतदाता: 22,72,712

• प्राप्त गणना प्रपत्र: 21,28,862

• अप्राप्त गणना प्रपत्र: 1,43,850

अप्राप्त गणना प्रपत्रों का विवरण

• मृत मतदाता: 29,780

• स्थायी रूप से स्थानांतरित: 86,017

• अनुपस्थित: 14,636

• एकाधिक स्थानों पर पंजीकृत: 8,332

• अन्य कारण: 5,085


इन सभी की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान एवं सीकर जिला वेबसाइट पर Accessible Format में उपलब्ध कराई गई है।

गणना चरण के दौरान कुल 143850 मतदाताओं के गणना प्रपत्र अप्राप्त रहे, जिनकी सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान की वेबसाईट
www.election.rajasthan.gov.in एवं जिले की वेबसाइट https://sikar .rajasthan.gov.in/order/detail /225088 पर Accessible format में उपलब्ध है। यह सूची मतदान केन्द्र, ग्राम पंचायत मुख्यालय, नगरीय निकाय कार्यालय में भी चस्पा की गई, ताकि यह आमजन, नागरिकों के अवलोकन के लिए उपलब्ध है। 16 लाख से ज्यादा वोटर्स को नोटिस मिलेंगे

जिन 16 लाख से ज्यादा वोटर्स को दस्तावेज देने होंगे, उन्हें नोटिस मिलेंगे। SIR की वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिकेशन में घर नहीं मिलने वालों की लिस्ट होगी। ड्राफ्ट पब्लिकेशन में जिनके नाम नहीं होंगे, उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाएगा।

वे इसके बाद अपना पक्ष रख सकते हैं। पिछली एसआईआर में नाम नहीं है तो ऐसे लोग माता-पिता का पिछली एसआईआर में नाम का प्रमाण और खुद का एक आईडेंटिटी प्रूफ देकर जवाब दे सकेंगे।

16 लाख से ज्यादा वोटर्स को नोटिस मिलेंगे

जिन 16 लाख से ज्यादा वोटर्स को दस्तावेज देने होंगे, उन्हें नोटिस मिलेंगे। SIR की वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिकेशन में घर नहीं मिलने वालों की लिस्ट होगी। ड्राफ्ट पब्लिकेशन में जिनके नाम नहीं होंगे, उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाएगा।

वे इसके बाद अपना पक्ष रख सकते हैं। पिछली एसआईआर में नाम नहीं है तो ऐसे लोग माता-पिता का पिछली एसआईआर में नाम का प्रमाण और खुद का एक आईडेंटिटी प्रूफ देकर जवाब दे सकेंगे।

🧾 नए मतदाता पंजीकरण की सुविधा

फॉर्म 6 (ऑनलाइन): 3,899 आवेदन

फॉर्म 6 (ऑफलाइन): 2,247 आवेदन


योग्य नागरिक Voter Helpline App या Voter Service Portal के माध्यम से भी फॉर्म-6 भर सकते हैं।
👉 जो नागरिक 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026 या 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।


🏫 मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन

मतदाताओं की सुविधा के लिए जिले में मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन किया गया:

• पूर्व मतदान केन्द्र: 2082

• नवीन सृजित केन्द्र: 337

• कुल वर्तमान मतदान केन्द्र: 2419


अब जिले में 1200 से अधिक मतदाताओं वाला कोई भी मतदान केन्द्र नहीं है।

⚖️ दावे एवं आपत्तियों की प्रक्रिया

• दावे/आपत्तियां फॉर्म 9, 10, 11, 11A, 11B में दर्ज की जाएंगी।

• सूचियां प्रतिदिन ईआरओ कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित होंगी।

• साप्ताहिक रूप से यह सूचियां मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से साझा की जाएंगी

अपील व्यवस्था

• प्रथम अपील: 15 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष

• द्वितीय अपील: 30 दिन के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष

📝 राजनीतिक दलों की भागीदारी

प्रारूप मतदाता सूची की हार्ड व सॉफ्ट कॉपी (बिना फोटो) मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई है, ताकि वे दावे-आपत्तियों एवं नए पंजीकरण में सहयोग कर सकें।

📌 निष्कर्ष

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है या किसी प्रकार की त्रुटि है, तो 15 जनवरी 2026 तक अवश्य दावा या आपत्ति दर्ज कराएं।