चाकू दिखाकर छात्रा का अपहरण, कमरे में रखा बंद, कई बार दुष्कर्म; दोषी को 20 साल की कठोर सजा

Jhunjhunu News चाकू दिखाकर छात्रा का अपहरण, कमरे में रखा बंद, कई बार दुष्कर्म; दोषी को 20 साल की कठोर सजा

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झुंझुनूं। नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में झुंझुनूं पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी मोहित कुमार उर्फ कालिया पुत्र राजेश कुमार निवासी बलोदा पर कुल 1 लाख 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। विभिन्न धाराओं में सुनाई गई सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

मामले में अभियोजन की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भांबू ने पैरवी की। अभियोजन ने न्यायालय के समक्ष 14 गवाहों के बयान करवाए तथा 46 दस्तावेज प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

रात में घर से बाहर निकली थी छात्रा

अभियोजन के अनुसार, घटना 2 मार्च 2025 की तड़के की है। पीड़िता के पिता ने संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह रात में पानी पीने के लिए उठा तो उसकी नाबालिग बेटी चारपाई पर नहीं मिली। काफी तलाश करने के बाद भी उसका पता नहीं चला। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि मोहित कुमार आदि उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गए।

चाकू दिखाकर बाइक पर बैठाया

विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भांबू ने न्यायालय को बताया कि घटना वाली रात नाबालिग छात्रा परीक्षा की तैयारी के चलते रात को पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के बाद वह शौच के लिए घर से बाहर निकली।

अभियोजन के मुताबिक, इसी दौरान घर के बाहर छिपकर बैठे आरोपी मोहित कुमार ने पीछे से आकर छात्रा का मुंह दबा दिया। इसके बाद चाकू दिखाकर उसे बाइक पर बैठा लिया और अपने साथ बानसूर ले गया।

कमरे में दो-तीन दिन रखा बंद

अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने छात्रा को बानसूर में एक कमरे में दो-तीन दिन तक बंद रखा। छात्रा के चिल्लाने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

इसके बाद आरोपी छात्रा को बाइक से बेरला गांव में छोड़कर चला गया। आरोप है कि जाते समय आरोपी ने छात्रा को चाकू दिखाकर धमकी दी कि यदि उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो उसे जान से मार देगा।

घर पहुंचकर माता-पिता को बताई घटना

आरोपी के वहां से जाने के बाद पीड़िता अपने घर पहुंची और उसने माता-पिता को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।

न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा

मामले की सुनवाई के बाद पॉक्सो न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का बारीकी से विश्लेषण किया। न्यायालय ने आरोपी मोहित कुमार उर्फ कालिया को नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म और संबंधित अपराधों का दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

इसके साथ ही न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा और जुर्माना भी लगाया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, जबकि आरोपी पर कुल 1 लाख 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।