जीएसटी में लेट फीस में व्यापारियों को राहत

जीएसटी में लेट फीस में व्यापारियों को राहत
 

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सी ए लोकेश अग्रवाल ने बताया कि जीएसटी की 43 वी मीटिंग में बकाया जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए लेट फीस में रियायत दी गई है जिनकी रिटर्न जुलाई 2017 से अप्रेल 2021 तक के समय की बकाया है और  उनकी बकाया कर की राशि जीरो है उनके लिए लेट फीस ₹500 होगी अगर उनकी बकाया कर की राशि जीरो नहीं है तो ₹ 1000 प्रति रिटर्न अधिकतम लेट फीस होगी l लेट फीस मे कटौती का फायदा लेने के लिए संबंधित माह की रिटर्न को जून 2021 से अगस्त 2021 तक फाइल करना जरूरी होगा।
 सीए लोकेश अग्रवाल ने यह भी बताया कि इस मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया कि जिनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन कम्पोजिशन मे है,जीएसटीआर 4 मे कर की राशि जीरो है उनके लिए लेट फीस ₹500 होगी अगर उनके कर की राशि जीरो नहीं है तो ₹ 2000 अधिकतम लेट फीस होगी l

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