Khadya Suraksha Yojana 2024 | खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल, अब सभी को मिलेगा राशन

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खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान सरकार कमजोर वर्ग बीपीएल वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को नाम मात्र शुल्क पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएगी । सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्य की कीमत काफी ज्यादा कम होगी इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा ।

अगर आपको भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना है तो ऐसे में आपको पहले इस योजना में आवेदन करना होगा लेकिन आवेदन करने से पहले आपको इस योजना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी है ।

Khadya Suraksha Yojana Rajasthan 2024


राजस्थान सरकार द्वारा गरीबों, आर्थिक वर्ग से कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को रियायती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान की शुरुआत की गई है। Khadya Suraksha Yojana Rajasthan के माध्यम से गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा 2 रूपए प्रति किलो गेहूं तथा प्रत्येक सदस्य को 5 रुपए किलो गेहूं देने का प्रावधान है। साथ ही इसके अलावा भारत सरकार द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं निशुल्क दिए जा रहे हैं।

राज्य के आर्थिक दृष्टि से कमजोर, गरीबी रेखा से जीवनयापन कर रहे परिवारों को सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता को पूरा करने के बाद जो परिवार राशन कार्ड के माध्यम से सरकार द्वारा दी जाने वाली खाद्य सामग्री का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें जल्द ही NFSA नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट से तुरंत राशन कार्ड को जुड़वा लेना चाहिए। ताकि उन्हें भी खाद्य सामग्री एवं अन्य लाभ मिल सके।

परिवार का मुखिया बदल गया है तो राशन कार्ड में सुधार जरूर करवाएं

झुंझुनूं : खाद्य सुरक्षा योजना में राशन कार्ड में मुखिया के नाम में ई-मित्र से संशोधन करवाना होगा। जानकारी के मुताबिक जिन राशनकार्ड में मुखिया का नाम किसी कारण से डिलीट (मृत्यु / पलायन / अन्य कारण से) हो गया है। वे ई-मित्र के माध्यम से संशोधन कराते हुए नए मुखिया का नाम दर्ज करा सकते हैं।

खाद्य सुरक्षा में पात्र परिवारों की संख्या में बढ़ोत्तरी का आग्रह

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सोमवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। गोदारा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 9 के प्रावधान के अनुसार किसी भी राज्य की जनसंख्या के प्रकाशन योग्य सुसंगत आंकड़ों के कवरेज क्षेत्र में तभी संशोधन किया जाएगा, जब आंकड़े नई जनसंख्या के अनुसार प्रकाशित किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय खाद्य मंत्री को पत्र लिखकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बढ़ी हुई जनसंख्या को देखते हुए 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है।


खाद्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा के अनुसार राजस्थान में 4 करोड़ 46 लाख की सीलिंग सीमा निर्धारित है। नई जनसंख्या के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं होने तक इस सीमा में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इससे पहले विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना से किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम नहीं हटाया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्री्य खाद्य सुरक्षा योजना में नये पात्र व्यक्ति का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित करने के लिए अपीलीय प्रक्रिया लागू है, जिसके तहत पात्र व्यक्ति निर्धारित आवेदन पत्र के साथ समावेशन पात्रता श्रेणी के आधारभूत दस्तावेज संलग्न कर संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन अपील प्रस्तुत कर सकता है।

खाद्य सुरक्षा पोर्टल जल्द खुल सकता है

लोकसभा चुनाव से पहले सरकार खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों को बड़ी राहत दे सकती है। सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का बंद पोर्टल खोल सकती है। चर्चा है कि सरकार लोकसभा चुनाव में अपने फायदे के लिए ये तरीका अपना सकती है। जनवरी माह के अंत तक पोर्टल खुलने की संभावना है।

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फूड डिपार्टमेंट से जुड़े एक अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार सरकार इस योजना पर काम रह रही है। हालांकि अभी गाइड लाइन नही आई है। लेकिन जल्दी ही पोर्टल खुलने की संभावना है। अगर खुलता है, तो जिले में लाखों परिवारों को फायदा मिलेगा।

दो साल से नहीं जुड़े नाम

गौरतलब है कि पिछले दो साल खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े परिवारों के अन्य सदस्यों के नाम नहीं जुड रहे है। केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त में अनाज देने की जब से घोषणा की थी तब से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का पोर्टल बंद कर दिया गया था।

उसके बाद अभी तक पोर्टल नही खुला है। इन दो सालां में खाद्य सुरक्षा से जुडे परिवारों ने कार्यालय के खूब चक्कर लगाए है, लेकिन रास्ते अब तक नहीं खुल पाए। इन दो वर्षों में हजारों परिवार ऐसे है, जिनमें बेटों की शादी हुई हैं, बहुएं आई हैं। उनके नाम भी राशन कार्ड में नहीं जुड़ पाए।

खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान में ऑनलाइन नाम कैसे जोड़े?

•राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदक को सबसे पहले पीडीएफ फाइल बनानी होगी।
•इसके बाद आपको खाद्य सुरक्षा विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर लॉगइन करके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
•फिर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज़ करनी होगी।
•आवेदक को एक दूसरी पीडीएफ फाइल भी बनानी होती है जो शपथ पत्र फॉर्म की होती है। यह फाइल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ होती है।
•इस पीडीएफ को अपने कंप्यूटर में सेव करें।
•तीसरी पीडीएफ फाइल आपको अपने सभी दस्तावेजों के लिए बनानी होती है। बाद में अपलोड करना होता है इसे भी आप कंप्यूटर में सेव करें।