Lok Sabha Election 2024 दो प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त
30 मार्च तक हो सकेगी नाम वापसी
झुंझुनूं : लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए घोषित नामांकन प्रक्रिया के तहत गुरुवार को नाम-निर्देशन पत्रों की जांच की गई। इस दौरान दो प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त किए गए। रिटर्निंग अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने बताया कि प्रताप सिंह शेखावत व रियाजुल हसन फारूकी का नामांकन पत्र निरस्त किया गया। उन्होंने बताया कि 30 मार्च तक नाम-निर्देशन पत्र वापस लिए जा सकेंगे।
लोकसभा आम चुनाव-2024: प्रथम चरण के लिए 166 नामांकन विधिमान्य पाए गए, 13 नामांकन खारिज
जयपुर, लोकसभा आम चुनाव-2024 के अंतर्गत प्रथम चरण के 12 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों से प्राप्त नामांकन पत्रों की 28 मार्च को संवीक्षा की गई।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि संवीक्षा के दौरान 124 प्रत्याशियों के 166 नामांकन विधिमान्य पाए गए। 7 प्रत्याशियों के 13 नामांकन जांच के दौरान खारिज कर दिए।
लोकसभा क्षेत्रवार विधिमान्य प्रत्याशी—
गंगानगर: 9
बीकानेर: 9
चूरू: 14
झुंझुनूं : 8
सीकर : 16
जयपुर ग्रामीण : 17
जयपुर: 14
अलवर : 10
भरतपुर: 6
करौली- धौलपुर: 4
दौसा : 7
नागौर: 10
उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रथम चरण के मतदान के लिए 30 मार्च नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है। 19 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना होगी।
सामान्य पर्यवेक्षक को दर्ज करवा सकते हैं शिकायत
झुंझुनूं, निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के लिए आईएएस दयानिधान पांडे को सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने बताया कि सामान्य पर्यवेक्षक दयानिधान पांडे का कार्यालय सर्किट हाउस के कमरा नंबर 201 में संचालित है। उनके मोबाइल नंबर 7850916033 एवं लैंडलाइन नंबर 01592 -294830 है। उनसे मिलने का समय शाम 4 से 5 बजे के बीच निर्धारित किया गया है । कोई भी व्यक्ति इन्हें निर्वाचन प्रक्रिया में किसी तरह की शिकायत या असुविधा होने पर अवगत करवा सकता है।
होम वोटिंग के लिए गठित मतदान दलों का प्रशिक्षण 2 अप्रैल को
झुंझुनूं, लोकसभा आम चुनाव के तहत जिले में होम वोटिंग की जायेगी। होम वोटिंग के लिए गठित मतदान दलों (PRO, PO, MO) का प्रशिक्षण जो 1 अप्रैल को सूचना केन्द्र सभागार झुंझुनू में आयोजित होना था।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उक्त दिवस को बोर्ड परीक्षा होने के कारण अब उक्त होम वोटिंग के लिए गठित मतदान दलों का प्रशिक्षण 02 अप्रैल को प्रातः 10.00 बजे सूचना केन्द्र सभागार, झुंझुनू पर आयोजित किया जावेगा। होम वोटिंग के लिए गठित मतदान दलों में नियुक्त कार्मिको को यह प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले कार्मिको के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।