Panchayati Chunav राजस्थान पंचायत चुनाव: 23 और 24 सितंबर को होगी आरक्षण की लॉटरी, बदली तारीख
जयपुर। राजस्थान में आगामी पंचायतीराज चुनावों की तैयारियों के बीच आरक्षण को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पंचायतीराज संस्थाओं के विभिन्न पदों के लिए होने वाली आरक्षण लॉटरी की तारीख में बदलाव किया गया है। अब यह लॉटरी 23 और 24 सितंबर 2026 को निकाली जाएगी। इससे जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, सरपंच और वार्ड पंच के पदों पर आरक्षण की तस्वीर साफ होगी।
पहले आरक्षण लॉटरी 17 और 18 सितंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया के चलते कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव की प्रक्रिया सितंबर में शुरू होने का कार्यक्रम पहले से तय किया गया है।
23 सितंबर को जिला स्तर पर होगी लॉटरी
नए कार्यक्रम के अनुसार 23 सितंबर को जिला स्तर पर आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी। इस दौरान पंचायतीराज संस्थाओं के प्रमुख पदों के लिए आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा।
इसमें मुख्य रूप से—
जिला परिषद सदस्य
पंचायत समिति सदस्य
प्रधान
के पदों के लिए आरक्षण तय किया जाएगा।
आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित जिलों में इन पदों के लिए चुनावी समीकरण और संभावित दावेदारियों की तस्वीर भी स्पष्ट होने लगेगी।
24 सितंबर को उपखंड स्तर पर आरक्षण लॉटरी
इसके अगले दिन यानी 24 सितंबर को उपखंड स्तर पर आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी। इस दिन ग्राम पंचायत स्तर के महत्वपूर्ण पदों के लिए आरक्षण का निर्धारण होगा।
इसमें—
सरपंच
वार्ड पंच
के पद शामिल होंगे।
इसके बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत में किस वार्ड या पद पर किस श्रेणी का आरक्षण रहेगा, इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी।
जिला कलेक्टर और एसडीएम को दिए गए निर्देश
आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया को लेकर पंचायतीराज विभाग की ओर से जिला कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। जिला एवं उपखंड स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लॉटरी आयोजित कराने की तैयारियां की जाएंगी।
इससे पहले भी पंचायत चुनाव में आरक्षण निर्धारण की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर और एसडीएम स्तर के अधिकारियों को दी गई थी।
17-18 सितंबर के बजाय अब 23-24 सितंबर
आरक्षण लॉटरी के कार्यक्रम में बदलाव का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो पंचायत चुनाव में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, सरपंच या वार्ड पंच का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
पहले प्रस्तावित कार्यक्रम:
तारीख प्रस्तावित प्रक्रिया
17 सितंबर जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्य के आरक्षण की लॉटरी
18 सितंबर सरपंच और वार्ड पंच के आरक्षण की लॉटरी
संशोधित कार्यक्रम:
तारीख आरक्षण लॉटरी
23 सितंबर 2026 जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों का आरक्षण
24 सितंबर 2026 उपखंड स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच पदों का आरक्षण
लॉटरी के बाद तेज होगी चुनावी हलचल
आरक्षण की लॉटरी को पंचायत चुनाव की तैयारियों में महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद संभावित उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्रों में चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दे सकेंगे।
किस ग्राम पंचायत में सरपंच का पद किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा और किस वार्ड में किस श्रेणी का आरक्षण रहेगा, इसका इंतजार लंबे समय से संभावित उम्मीदवार कर रहे हैं। अब 23 और 24 सितंबर की लॉटरी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी।
राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव की प्रक्रिया 23 सितंबर 2026 से शुरू करने का कार्यक्रम पहले हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और पूरी चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूरी करने का प्रस्ताव बताया गया है।
