PM Shram Yogi Maandhan Yojana : प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पंजीयन के लिए लगेंगे शिविर
झुंझुनूं, श्रम एंव रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे धोबी, मोची, ईंट भट्टे पर कार्य करने वाले श्रमिक, स्टेट वेंडर, घरेलू श्रमिक, कुली, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, नरेगा श्रमिक, मिड डे मील श्रमिक, ऑनलाइन कपनी और कोरियर से जुड़े हुए श्रमिक, चौकीदार, ड्राइवर, रसोईया, देखभाल करने वाली नर्स, भवन एवं सन निर्माण कर्मकार, दुकानदार, भोजनालय, धर्मशाला, पार्लर, स्पा, यात्रा आदि के संचालन में सहायता करने वाले, रिक्शा चालक, कृषि श्रमिक, ठेला चालको के लिए ई-श्रम कार्ड एवंम् प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत पेंशन आवेदन किए जा रहे हैं।
योजना से संबंधित शिविर कहां आयोजित होंगे
दोनों योजनाओं में पंजीयन के लिए श्रम विभाग झुंझुनू द्वारा शिविर लगाए जाएंगे। 5 मार्च को ग्राम पंचायत इस्लामपुर, 6 मार्च को ग्राम पंचायत माखर एव 7 मार्च को ग्राम पंचायत भडौन्दा खुर्द में शिविर आयोजित होंगे। उक्त दोनों योजनाओं में पंजीयन के लिए पात्रता रखने वाले श्रमिक किसी भी सीएससी या ईमित्र केन्द्र से अपना पंजीयन निःशुल्क करवा सकते है। इसके लिए आवेदक का आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल नम्बर आवश्यक होगा।
गौरतलब है कि ई-श्रम कार्ड में पंजीयन करवाने पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दुर्घटना में भी मृत्यु एवं स्थाई विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त ई-श्रम कार्ड भारत सरकार के समस्त सामाजिक सुरक्षा योजनाएं एवं राजस्थान सरकार की मजदूर कार्ड योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज है। भविष्य में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित दी जाने वाली समस्त सहायताएं ई-श्रम कार्ड से पंजीयन होने पर ही दी जाएगी।
क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM)?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए शुरू की गई है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीयन करवाने के उपरांत आवेदक को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत न्यूनतम 3 हजार रुपए मासिक पेंशन का प्रावधान है। ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदक की आयु 16 से 59 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा वह ईएसआईसी, ईपीएफओ तथा एनपीएस का सदस्य नहीं होना चाहिए व आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
इस योजना के तहत किस-किस को पेंशन मिलेगा?
ये योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लाभ के लिए शुरू की गई है। इनमें घर में काम करने वाले, ड्राइवर, प्लंबर, कूड़ा बीनने वाले, दर्जी, मिड-डे मील वर्कर, बीड़ी बनाने वाले, रिक्शा चालक, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, चमड़ा कामगार, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी को शामिल किया गया है।