Election निकाय चुनाव में वोटर आईडी के बिना कैसे डालें वोट? 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज मान्य
जयपुर/झुंझुनूं। राजस्थान में निकाय चुनाव के दौरान अगर किसी मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड यानी EPIC उपलब्ध नहीं है, तो उसे मतदान से वंचित नहीं होना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतदाता सूची में नाम होने पर निर्धारित वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत कर मतदान किया जा सकता है।
वोटर आईडी नहीं है तो इन दस्तावेजों से कर सकेंगे वोट
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के निर्देशों के अनुसार निर्वाचन फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत किया जा सकता है।
1. आधार कार्ड
2. मनरेगा जॉब कार्ड
3. बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
4. स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड
5. ड्राइविंग लाइसेंस
6. पैन कार्ड
7. एनपीआर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
8. भारतीय पासपोर्ट
9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
10. केंद्र या राज्य सरकार, लोक उपक्रम अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
11. सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य को जारी सरकारी पहचान पत्र
12. यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड
सबसे जरूरी बात—वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य
सिर्फ आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र होने से मतदान का अधिकार नहीं मिल जाता। मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। मतदान केंद्र पर पहचान के लिए EPIC अथवा आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
इसलिए मतदान के लिए घर से निकलने से पहले अपना नाम मतदाता सूची में जरूर जांच लें और यदि वोटर आईडी उपलब्ध नहीं है तो ऊपर दिए गए वैध फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक साथ लेकर जाएं।
नोट: मतदाता सूचना पर्ची स्वयं पहचान का वैकल्पिक प्रमाण नहीं मानी जाती; पहचान के लिए निर्धारित फोटोयुक्त दस्तावेज आवश्यक है।
