धौलपुर में 10 साल पुराने मारपीट के मामले में डीजे कोर्ट ने 8 आरोपियों को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपियों के जुर्माना नहीं भरने पर 1-1 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
लोक अभियोजक सुजीत लहचौरिया ने बताया कि मनियां थाना क्षेत्र के खेरली गांव में 9 दिसंबर 2012 को 10-12 लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते राम भरोसी पुत्र ग्यासी राम लोधा के घर में घुसकर हमला कर दिया। आधी रात को लाठी और फरसे से किए गए हमले में राम भरोसी का भाई विजेंद्र, मां रामदुलारी और रिश्तेदार कैलाशी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पीड़ित ने इसकी मनियां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
लोक अभियोजक ने बताया कि पूरे मामले में सुनवाई के बाद जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश रीता तेजपाल ने 8 आरोपियों भगवती, भगवान दास, निरोत्तम, अंतराम, गोपाल और कमल सिंह निवासी खेरली के साथ पदम और भगवानदास गुर्जर निवासी परसोंदा को दोषी करार दे दिया। जज ने सभी 8 आरोपियों को 307 के मामले में 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।