बाउंसर्स ने गाड़ी पर लगाया पुलिस लोगो और इमरजेंसी लाइट, सीकर पुलिस ने की कार्रवाई
सीकर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बाउंसर्स ने अपनी गाड़ी पर पुलिस का फर्जी लोगो, रेड और ब्लू इमरजेंसी लाइट, और हूटर लगाकर नियमों का उल्लंघन किया। मामला सामने आने के बाद सीकर सदर थाना पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, सांवली सर्किल के पास गश्त के दौरान जयपुर से बीकानेर की तरफ जाती एक गाड़ी को रुकवाया। गाड़ी के ऊपर लाल- नीली लाइट,शीशे पर पुलिस का लोगो और गाड़ी के बोनट के पास एस्कॉर्ट फ्लैग लगा हुआ था। गाड़ी में ड्राइवर सहित चार लोग बैठे थे। पूछताछ में खुद को प्राइवेट बाउंसर्स बताया और कहा कि हरियाणा के पूर्व मंत्री के बेटे को एस्कॉर्ट कर रहे हैं।
सदर थाना SHO इंद्राज मरोडिया ने बताया कि इस तरह गाड़ी पर हूटर, इमरजेंसी लाइट और पुलिस का लोगो लगाकर निजी लोगों की तरफ से किसी को एस्कॉर्ट करना गैरकानूनी है। यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि मोटर व्हीकल एक्ट (MV Act) के तहत भी अपराध है।
क्या कहा पुलिस ने?
पुलिस ने साफ कहा है कि निजी वाहन पर सरकारी पहचान चिन्ह या पुलिस का लोगो लगाना सख्त वर्जित है। इस तरह के कार्य से आम जनता में भ्रम पैदा होता है और सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं। इसलिए गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है।
कानूनी नियम क्या कहते हैं?
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किसी भी प्राइवेट वाहन पर पुलिस का लोगो, हूटर या इमरजेंसी लाइट लगाना अपराध है।
ऐसा करने पर गाड़ी जप्त की जा सकती है और चालान भी काटा जाता है।
सिर्फ अधिकृत सरकारी वाहन ही ऐसे संकेतक इस्तेमाल कर सकते हैं।
