प्राइवेट स्कूलों में आरटीआई (राइट टू एजुकेशन) के तहत प्री -प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब बच्चे नर्सरी से एडमिशन ले सकेंगे। इसको लेकर रविवार को राज्य सरकार ने आदेश जारी किए थे
आवेदन की अंतिम तिथि 13 फरवरी निर्धारित की गईं। अभिभावकों को निर्धारित तिथि तक दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इसकी ऑनलाइन लॉटरी के लिए प्रवेश बालकों की वरीयता क्रम का निर्धारण 15 फरवरी तक होगा तथा आवेदन पत्रों की जांच 20 फरवरी तक होगी।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अनुसार प्री- प्राइमरी में प्लस 3 के लिए 3 से 4 साल आयु वर्ग के बच्चों तथा प्री- प्राइमरी प्लस 4 के लिए साढ़े तीन साल से 5 साल तक के बच्चे और प्री -प्राइमरी कक्षा 5 के लिए साढ़े चार से 6 साल तक के बच्चों को प्रवेश दिया जा सकेगा।
गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए बच्चे दुर्बल वर्ग, असुविधाग्रस्त समूह होने चाहिए तथा पिता की वार्षिक आय ढाई लाख रुपए या उससे कम आय के बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनाथ बच्चे, युद्ध में विधवा के बच्चे, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग तथा जिन बच्चों के अभिभावक बीपीएल सूची में है वह ऑनलाइन प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।
दाखिला नहीं देने पर होगी कार्रवाई
गैर सरकारी स्कूल की ओर से गलत आक्षेप लगाकर अथवा दस्तावेजों की जांच नहीं करने पर रिजेक्ट, करेक्शन कराने की शिकायत संबंधित सूचना ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को दी जा सकती है। शिकायत सही होने पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की स्कूल को आरटीआई पोर्टल से हटाया जाएगा तथा सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 1989 एवं अधिनियम 1993 के अनुरूप कार्रवाई होगी।