
Rajasthan News अग्निपथ योजना ( Agneepath Scheme) के विरोध को देखते हुए राजस्थान की राजधानी जयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है.

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लांबा ने बताया कि जयपुर में शांति, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 18 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी.
अग्निपथ योजना ( Agnipath Scheme) के विरोध को देखते हुए राजस्थान की राजधानी जयपुर में धारा 144 लागू कर दी हई है. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लांबा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर में शांति, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 18 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी.

पुलिस की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में किसी को बिना अनुमति के रैली, जुलूस, प्रदर्शन या सभा करने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर है नजर
एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अजयपाल लांबा ने बताया कि शहर में कानून व्यवस्था न बिगड़े इसे देखते हुए सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफार्म पर पैनी नजर रखी जा रही है. ऐसे असामाजिक तत्व जो पूर्व में इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर मौजूद ऐसे अकाउंट जो लोगों को भड़काने वाली पोस्ट डालते हैं, उन्हें पाबंद करने की कार्रवाई भी की गई है.