High Security Number Plate: घर बैठे ऐसे ऑर्डर करें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, नहीं लगवाने पर कट सकता है चालान
Rajasthan News: राजस्थान में 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे वाहनों में अब परिवहन विभाग की ओर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया है। अगर इसमें लापरवाही बरती, तो गाड़ी वाले के खिलाफ चालान बनाकर इसमें 5 हजार की राशि वसूल की जाएगी। जिले में कई ऐसे वाहन है, जिस पर नंबर प्लेट लगाई जाएगी। वाहनों में ट्रक, कार, बाइक, ट्रैक्टर एवं ऑटो को शामिल किया है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्या होती है?
हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक तरह की अल्युमिनियम की प्लेट होती है जिसमें एक नंबर का प्लेट लगाया जाता है। जिसमें वाहन की सारी जानकारी जैसे कि वाहन का मालिक का नाम, वाहन का चेसिस नंबर, वाहन का इंजिन नंबर, आदि दर्ज होता है। यह सारी जानकारी कंप्यूटराइसड़ होती है। High Security Number Plate के माध्यम से वाहन की पूरी जानकारी निकाली जा सकती है।
अगर कोई दुर्घटना हो या फिर कोई गैर कानूनी काम कर रहा हो तो वाहन में लगी हुई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के माध्यम से उसे पकड़ा जा सकता है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कोड को जब कम्प्युटर में डाला जाता है तो वाहन की सारी जानकारी निकाली जा सकती है। भारत सरकार के द्वारा वाहनों को अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि गाड़ी मालिक पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए SIAM पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चैसिस नंबर दर्ज करना होगा। प्लेट लगवाने के लिए डीलर और डेट बुक कर सकेंगे।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की रेट तय
तय रेट से ज्यादा लेने पर होगी कार्रवाई, दुपहिया वाहन 425 रुपए, तिपहिया वाहन 470 रुपए, चौपहिया वाहन 695 रुपए तय, वहीं मध्यम और भारी मोटरयान 730, ट्रैक्टर एवं कृषि कार्य संबंधी संयोजन राशि 495.00 रुपए तय, 2019 से पहले के पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) एक नई तरह की नंबर प्लेट है, जो सभी वाहनों को लगाना अनिवार्य है। ये नंबर प्रेशर मशीन से लिखा जाता है और वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं। सिक्योरिटी प्लेट 2 पहिया और 4 पहिया वाहन दोनों के लिए है। ये वाहन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर अनिवार्य किया गया है। ये राज्य में ऑटोमोबाइल डीलर द्वारा लगाई जाएगी। नंबर प्लेट लगवाने के लिए आप अपने नजदीकी डीलर से भी लगवा सकते हैं।
घर बैठे ऐसे ऑर्डर कर सकते हैं नंबर प्लेट:-
स्टेप 1
अगर आपके पास भी दोपहिया या चार पहिया वाहन है और आप भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट मंगवाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://bookmyhsrp.com/index.aspx पर जाना पड़ेगा।
स्टेप 2
यहां पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, जहां पहले में आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और स्टीकर ऑर्डर कर सकते हैं। जबकि दूसरे में खाली कलर स्टीकर मंगवा सकते हैं। आपको नंबर प्लेट मंगवाने के लिए पहले वाले विकल्प को चुनना है।
स्टेप 3
फिर आपको वो राज्य चुनना है, जिस राज्य में आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है। अब अपना गाड़ी नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर और स्क्रीन पर दिए हुए कैप्चा कोड को दर्ज करके क्लिक हेयर पर क्लिक करें।
स्टेप 4
इसके बाद आपको नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन पेमेंट ही करनी है।
स्टेप 5
पेमेंट करने के बाद आपकी नई नंबर प्लेट ऑर्डर हो जाएगी और रसीद को संभालकर रखें। आप नंबर प्लेट को आप घर और अपने नजदीकी शोरूम में मंगवा सकते हैं।
हाई सिक्योरिटी नाम नंबर प्लेट कब तक लगवा सकते हैं
परिवहन विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों पर HSRP लगवाने की अवधि बढ़ाई, सिर्फ़ 10 दिन के लिए बढ़ाई अवधि, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। अब 10 अगस्त तक लगवा सकते हैं ऐसे वाहनों पर HSRP इसी टाइम टेबल के अनुसार वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवानी होगी। नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन मालिक अब सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटाेमाेबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (सियाम साॅफ्टवेयर) पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।
बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट के चलने वाले वाहनों पर 5,000 रुपये का जुर्माना
31 जुलाई के बाद वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं होने पर प्रथम बार 5000 रूपये जुर्माना लगाया जायेगा एंव जांच एंजेसियों को दुबारा मिलने पर 10000 रूपये जुर्माना वसूल किया जायेगा। इसके अलावा बिना HSRP के वाहनों का परिवहन कार्यालय में किसी भी प्रकार का कार्य सम्पादित नहीं किया जायेगा। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों की हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के लिए www.siam.in पर आवेदन कर सकते हैं।