राजस्थान में किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, पढ़े पूरी खबर

Rajasthan Agricultural Fencing Scheme: राज्य सरकार के तारबन्दी कार्यकम में इस वित्तीय वर्ष के लिए जारी विस्तृत दिशा-निर्देश के मुताबिक राज्य में कृषकों की फसलों को नीलगाय, जंगली जानवरों व आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से फसल का बचाव और रोकथाम के लिए लगाई जाने वाली तारबन्दी के लिए सब्सिडी दी जाएगी. इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों को दिया जायेगा.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Join Join Now

फसलों की सुरक्षा को मद्देनजर राजस्थान सरकार का कृषि विभाग खेतों की कांटेदार / चैनलिंक तारबंदी करवाने पर अनुदान दे रहा है। वर्ष 2025-26 के लिए तारबंदी योजना के लिए कृषि आयुक्तालय जयपुर ने दिशा-निर्देश जारी किए है। पहले तारबंदी योजना के लिए एक ही जगह न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर भूमि होना आवश्यक था, लेकिन अब विभाग ने शिथिलता देते हुए व्यक्तिगत एवं समूह में तारबंदी करवाने वाले किसानों को एक जगह न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर (02 बीघा) भूमि होने पर भी पात्र माना है। जिले के सभी सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षकों को क्षेत्र के पात्र एवं इच्छुक किसानों से तारबंदी योजना के ऑनलाइन आवेदन करवाने के निर्देश प्रदान किए हैं।

इस तरह मिलेगा अनुदान

सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अशोक कुमार मीना ने बताया कांटेदार / चैनलिंक तारबंदी योजना में किसानों की सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए समूह में यदि न्यूनतम 10 किसान मिलकर 5 हेक्टेयर (20 बीघा पक्की) भूमि में तारबंदी करवाते हैं, तो सभी किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान राशि के हिसाब से प्रति कृषक अधिकतम 400 रनिंग मीटर लंबाई पर 56 हजार की अनुदान राशि मिलेगी।

व्यक्तिगत या समूह में एक ही जगह पेरिफेरी में न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर (2 बीघा पक्की) भूमि पर तारबंदी करवाने पर लघु सीमांत किसानों को प्रति कृषक अधिकतम 400 रनिंग मीटर लंबाई पर अधिकतम 48 हजार रुपए एवं सामान्य किसानों को 40 हजार रुपए का अनुदान तारबंदी पर दिया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन करें

योजना के लिए इच्छुक एवं पात्र किसान प्रस्तावित भूमि की पेरीफेरी का नवीनतम प्रमाणित संयुक्त नक्शा ट्रेस व जमाबंदी एवं जनाआधार कार्ड, लघु-सीमान्त प्रमाण पत्र लेकर नजदीकी ई मित्र केंद्र या राज किसान साथी पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन आवेदन करें। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पत्रावलियों की प्राथमिकता से प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

ऐसे कैसे करें आवेदन

योजना में आप कृषि विभाग की विभागीय वेबसाइट https://rajkisan.rajasthan.gov.in से ऑनलाइन या विभागीय कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन के लिए सम्पर्क कर सकते हैं. किसान नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. आवेदक आवेदन पत्र आनलाइन जमा किए जानें की प्राप्ति रसीद आन-लाईन ही प्राप्त होगी. आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो), बैंक खाते सम्बन्धित विवरण लगाना जरूरी है.