जिले में हीटवेव को देखते हुए जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने आदेश दिए हैं कि 2 मई से जिले के समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक करवाया जा सकेगा, वहीं गैर शैक्षणिक कार्य सत्रांत तक सुबह 11:00 बजे तक ही करवाया जा सकेगा। यह आदेश केवल विद्यार्थियों के लिए प्रभावी रहेगा। वहीं विद्यालय में संचालित परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की संपादित होंगी। जबकि शाला का स्टाफ पूर्व निर्धारित शाला समय अनुसार ही विद्यालय में उपस्थित रहेंगे।