राजस्थान : प्रदेश में भीड़-भाड़ वाले आयोजनों पर जारी रहेगी रोक, सार्वजनिक कार्यक्रमों के सुपर स्प्रेडर इवेंट में बदलने की आशंका, संसोधित गाइडलाइंस जारी

राज्य सरकार ने कोविड-19 संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत प्रदेश में किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ सम्बन्धी आयोजन यथा सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद, मनोरंजन संबंधी, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, त्योहारों आदि के आयोजन तथा जुलूस, मेलों एवं हाट बाजारों परप्रतिबंध को आगे भी जारी रखे जाने के निर्देश दिए हैं.
सार्वजनिक स्थानों पर आमजन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं कोरोना प्रोटोकॉल की अनुपालना का अभाव कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का कारण बन सकता है. संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कोविड-19 संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये किकिसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम यथा-धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैलियों आदि का आयोजन ना हो.
इसके साथ ही समस्त जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस आयुक्त को नो-मास्क, नो-मूवमेंट की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं. किसी भी प्रतिष्ठान, बाजार या आमजन आदि द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंडो का पालन नहीं किया जाता है तो प्रशासन द्वारा उनके विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाए.
स्थानीय प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के गृह मंत्रलय की ओर से राज्य सरकार को भेजे गए अर्द्धशासकीय पत्र में आगामी त्योहारों के अवसर पर एवं सार्वजनिक रूप से भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं. प्रदेश में कोविड-19 महामारी के संक्रमण में कमी को देखते हुए विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंधों के साथ आमजन की सुविधा एवं वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक गतिविधियों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है. 

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