5वीं तक के स्कूल खुलेंगे, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी कक्षाएं, विद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ को अनिवार्य होगा वैक्सीन, शादी-समारोह में 200 लोग हो सकेंगे शामिल

कोरोना को लेकर गृह विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइन छूट का दायरा और बढ़ाया गया है। शादी समारोहों में अब 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यालयों में 100% कर्मचारी अनुमत होंगे। सरकारी और निजी स्कूलों में छठी से आठवीं तक की कक्षाएं 20 सितंबर से होंगी शुरू। कक्षा एक से पांचवीं तक की नियमित कक्षा 27 सितंबर से शुरू होंगी।

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कोरोना को लेकर प्रदेश के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन छूट का दायरा और बढ़ाया गया है। शादी समारोहों में अब 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यालयों में 100% कर्मचारी अनुमत होंगे। सरकारी और निजी स्कूलों में छठी से आठवीं तक की कक्षाएं 20 सितंबर से होंगी शुरू। कक्षा एक से पांचवीं तक की नियमित कक्षा 27 सितंबर से शुरू होंगी। ये कक्षाएं 50% क्षमता के साथ शुरू होंगी। इसके अलावा, रेस्टोरेंट्स सुबह 9:00 बजे से रात 10:00 बजे तक खुलेंगे। सिनेमा हॉल, थिएटर , मल्टीप्लेक्स 100 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। सुबह 9:00 बजे से रात 10:00 बजे तक खुल सकेंगे। जिम, योगा सेंटर सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक खुलेंगे। पशु हाट पूर्व अनुमति से 20 सितंबर के बाद अनुमत होंगे
स्विमिंग पूल्स भी 20 सितंबर के बाद खोले जा सकेंगे जिन लोगों ने वैक्सीन की कम से कम एक डोज ली हो उनके लिए अनुमति होगी। प्रदर्शनी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक की अनुमति होगी। अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या के साथ अनुमति होगी। सार्वजनिक आयोजनों की अभी अनुमति नहीं है। पूरे प्रदेश में प्रतिदिन रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।

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