नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, ₹95,000 जुर्माना
झुंझुनूं पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी जितेंद्र कुमार उर्फ कालू दोषी करार
राजस्थान के झुंझुनूं जिले से एक अहम न्यायिक फैसला सामने आया है, जहां पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में अपराधियों के लिए कड़ा संदेश भी देता है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 30 मई 2023 का है, जब नाबालिग पीड़िता को गुर्जरों की ढाणी, तन गोपालपुरा निवासी जितेंद्र कुमार गुर्जर उर्फ कालू और उसके साथी रोहिताश गुर्जर ने जबरन गाड़ी में बैठाकर अगवा कर लिया।
पीड़िता को पहले नीमकाथाना ले जाया गया, जहां उसे धमकाया गया कि यदि उसने किसी को इस घटना के बारे में बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद आरोपी उसे जयपुर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
पुलिस कार्रवाई और कोर्ट में सुनवाई
घटना के अगले दिन, 31 मई 2023 को पीड़िता के परिजनों ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामले की जांच पूरी कर पॉक्सो न्यायालय में चालान पेश किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भांबू ने कोर्ट में मजबूत पक्ष रखते हुए:
• 40 दस्तावेज पेश किए
• 18 गवाहों के बयान दर्ज कराए
कोर्ट का फैसला
पॉक्सो न्यायाधीश इसरार खोखर ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी जितेंद्र कुमार उर्फ कालू को दोषी करार देते हुए:
• 20 साल का कठोर कारावास
• ₹95,000 का जुर्माना की सजा सुनाई।
समाज के लिए क्या संदेश?
यह फैसला स्पष्ट करता है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर न्यायपालिका सख्त रुख अपनाए हुए है। ऐसे मामलों में त्वरित जांच और मजबूत पैरवी से पीड़ितों को न्याय मिल सकता है।
