Panchayati Election पंचायत और निकाय चुनाव पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन
राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। Rajasthan High Court ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 31 जुलाई 2026 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।
शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग की उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव दिसंबर 2026 तक टालने की मांग की गई थी।
इस मामले में हाईकोर्ट ने 11 मई को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 14 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट ने 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए थे।
हालांकि तय समय सीमा तक चुनाव नहीं कराए जाने पर सरकार और चुनाव आयोग ने अतिरिक्त समय मांगा था, लेकिन अदालत ने अब स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव प्रक्रिया 31 जुलाई 2026 तक पूरी करनी होगी।
