NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनित सक्षम परिवार अपना नाम स्वेच्छा से 31 जनवरी 2025 तक हटवा सकते है
अपात्र परिवारों से बाजार दर से वसूली करते हुए होगी दण्डात्मक कार्यवाही
लाडो प्रोत्साहन योजना में 1 लाख लाभार्थियों को प्रथम किस्त 2500₹ आज होंगी जारी
सीकर : जिला रसद अधिकारी सीकर नरेश शर्मा ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत GIVE-UP अभियान चलाया जा रहा है।
इस अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनित सक्षम परिवार अपना नाम स्वेच्छा से 31 जनवरी 2025 तक हटवा सकते है। खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम परिवारों द्वारा निर्धारित समयावधि में स्वेच्छा से अपन नाम नहीं हटवाने पर अपात्र परिवारों से बाजार दर से वसूली करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।
इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र लाभार्थियों को ही मिल सके.बढ़ाई गई एलपीजी आईडी मैपिंग की अंतिम तिथि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर का लाभ पाने वाले लाभार्थियों के लिए एलपीजी आईडी मैपिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दी गई है.
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी एलपीजी आईडी, आधार नंबर और परिवार के सदस्यों की जानकारी उचित मूल्य दुकानों पर मशीन के माध्यम से सीड की जाए. साथ ही, ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना भी अनिवार्य है.
GIVE-UP अभियान
उन्होंने बताया कि GIVE-UP अभियान के दौरान ऐसे व्यक्ति एक परिवार जिसमें कोई आयकरदाता हो, परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी, अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो, परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जिविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन छोडकर), उन्हें अपने क्षेत्र में संबंधित उचित मूल्य दुकानों पर सम्पर्क कर नाम हटाने के लिए आवेदन पत्र भरकर देना होगा।
स्वेच्छा से हटवाएं अपना नाम
सक्षम व्यक्तियों को अपने क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान पर जाकर फॉर्म भरकर योजना से बाहर होना होगा। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओ के द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा से नाम हटाने के लिए भरे गये फॉर्म को संबंधित उचित मूल्य दुकानदार के पास आवेदन देकर नाम हटवा सकते है।
इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ
कुछ लोगों के घरों में एयर कंडिशनर यानी किष्ट लगी है. महंगी कार भी है और टैक्स भी भर रहे हैं. फिर भी गरीबों का राशन डकार रहे हैं. अब प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में अपात्र लोगों के नाम हटाने की तैयारी कर ली गई है. खाद्य सुरक्षा के जिन लाभार्थियों के पास फोर व्हीलर (कार) है, उनके नाम सूची से हटेंगे. इसी के साथ आयकरदाता को भी एनएफएसए की सूची से बाहर किया जाएगा. इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और परिवहन विभाग को पत्र लिखकर चौपहिया वाहन चालकों और आयकरदाताओं का ब्यौरा मांगा है
खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया की अभी गरीबों के गेहूं में घुन का काम अपात्र लोग कर रहे हैं. इनको बाहर करने के लिए अलग अलग स्तर पर काम किया जा रहा हैं. सरकारी कार्मिकों जो एनएफएसए सूची में जुडकर गरीबों का गेहूं डकार रहे थे उनसे 27 रूपए प्रतिकिलो के हिसाब से वसूली की जा रही हैं
एनएफएसए में ये लोग योग्य पात्र नहीं हैं
1. ऐसे परिवार, जिसका कोई सदस्य आयकरदाता हैं तो अपात्र।
2. परिवार का कोई सदस्य एक लाख से अधिक रुपए की वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हैं तो अपात्र
3. परिवार का कोई सदस्य सरकारी, अर्दूध सरकारी कर्मचारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में अधिकारी-कर्मचारी, आयकर दाता, चौपहिया वाहन धारक हैं तो अपात्र
4. खुद या परिवार के सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु के निर्धारित
5. खुद व परिवार के पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट और नगरपालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का या आवासीय परिसर है तो अपात्र
6. नगर निगम-नगर परिषद में कच्ची बस्ती को छोड़ कर 1000 वर्गफीट के आवासीय और व्यावसायिक परिसर परिवार के नाम पर है तो अपात्र।