Khadya Suraksha Yojana 2024: अब इन लोगों को नहीं मिलेगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ, लिस्ट से किए जाएंगे बाहर

NFSA घर पर एसी, चार पहिए की गाड़ी या इनकम टैक्स देने वाले होंगे तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलेगा

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जयपुर। राजस्थान सरकार का बड़ा फरमान, अब 4 पहिए वाली गाड़ी रखने वाले और इनकम टैक्स पेयर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे लिस्ट से किए जाएंगे बाहर चौपहिया वाहन मालिक और इनकम टैक्स पेयर अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन की दुकान से मुफ्त राशन नहीं ले सकेंगे. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने परिवहन विभाग और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पत्र लिखा हैं, जिसमें परिवहन विभाग से ट्रेक्टर और वाणिज्य श्रेणी के वाहनों को छोड़ कर प्रदेश के कुछ और लोगों को बाहर किया जाएगा इनकम टैक्स पेयर की सूची मांगी हैं, जिसकी पड़ताल कर ऐसे लोगों को योजना

इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ

कुछ लोगों के घरों में एयर कंडिशनर यानी किष्ट लगी है. महंगी कार भी है और टैक्स भी भर रहे हैं. फिर भी गरीबों का राशन डकार रहे हैं. अब प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में अपात्र लोगों के नाम हटाने की तैयारी कर ली गई है. खाद्य सुरक्षा के जिन लाभार्थियों के पास फोर व्हीलर (कार) है, उनके नाम सूची से हटेंगे. इसी के साथ आयकरदाता को भी एनएफएसए की सूची से बाहर किया जाएगा. इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और परिवहन विभाग को पत्र लिखकर चौपहिया वाहन चालकों और आयकरदाताओं का ब्यौरा मांगा है

खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया की अभी गरीबों के गेहूं में घुन का काम अपात्र लोग कर रहे हैं. इनको बाहर करने के लिए अलग अलग स्तर पर काम किया जा रहा हैं. सरकारी कार्मिकों जो एनएफएसए सूची में जुडकर गरीबों का गेहूं डकार रहे थे उनसे 27 रूपए प्रतिकिलो के हिसाब से वसूली की जा रही हैं

एनएफएसए में ये लोग योग्य पात्र नहीं हैं

1. ऐसे परिवार, जिसका कोई सदस्य आयकरदाता हैं तो अपात्र।

2. परिवार का कोई सदस्य एक लाख से अधिक रुपए की वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हैं तो अपात्र

3. परिवार का कोई सदस्य सरकारी, अर्दूध सरकारी कर्मचारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में अधिकारी-कर्मचारी, आयकर दाता, चौपहिया वाहन धारक हैं तो अपात्र

4. खुद या परिवार के सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु के निर्धारित

5. खुद व परिवार के पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट और नगरपालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का या आवासीय परिसर है तो अपात्र

6. नगर निगम-नगर परिषद में कच्ची बस्ती को छोड़ कर 1000 वर्गफीट के आवासीय और व्यावसायिक परिसर परिवार के नाम पर है तो अपात्र।