Rajasthan गृह विभाग की नई गाइड लाइन जारी

गृह विभाग की नई गाइड लाइन जारी

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बुधवार से प्रदेश में खुलेंगी कक्षा 1 से 5 वीं तक की स्कूल नई गाइडलाइन में यह साफ किया गया है कि स्टूडेंट्स को माता-पिता, अभिभावक की लिखित सहमति के बाद ही अध्ययन के लिए शैक्षणिक परिसर में आने की अनुमति होगी. इसके साथ ही ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा को भी निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं. नई गाइडलाइन जारी होने के बाद कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूर्व में जारी सभी दिशा निर्देश, आदेश और संशोधित आदेश के जरिए लगाए गए समस्त प्रतिबंधों को निरस्त कर दिया गया है.

विदेशों से अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा कर राजस्थान में आने वाले समस्त यात्रियों का गंतव्य पर पहुंचने पर एयरपोर्ट कोविड टीम की ओर से आवश्यक रूप से RT-PCR जांच करना अनिवार्य होगा. RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत या होम क्वारंटीन किया जायेगा.

घरेलू हवाई यात्रा या ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट अथवा आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. यदि कोई यात्री डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट या RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो गंतव्य पर RT-PCR जांच करवाना अनिवार्य होगा. RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत या होम क्वारंटीन किया जायेगा.