राजस्थान सरकार का फरमान: सरकारी कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर की अर्नगल पोस्ट तो खैर नहीं! जानिए क्यों
राजस्थान में भजन लाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया पर अनुचित पोस्ट और टिप्पणियों पर सख्ती बरतने का आदेश जारी किया है। दरअसल कभी-कभी पोस्ट से विवाद और सरकारी छवि धूमिल होने का खतरा रहता है। इससे बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया पर अर्नगल पोस्ट की, तो नहीं होगी खैर!
राजस्थान के कई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। इसके चलते वह लगातार सोशल मीडिया पर अपनी पोस्टों के कारण कई बार भी विवादों में भी आ जाते हैं। इसको लेकर ऐसे कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए भजनलाल सरकार ने नया फरमान जारी किया है।
इसमें कार्मिक विभाग के शासन सचिव ने अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम 1968 के नियम 03 तथा 07 और राजस्थान सेवा (आचरण) नियम 1971 के नियम 03, 04 और 11 का हवाला दिया है। इसमें कहा है कि कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी अनुचित और अमर्यादित आचरण नहीं करेगा।
RGHS को लेकर आदेश जारी
इसके साथ राजस्थान सरकार ने कर्मचारियो के लिए एक और आदेश जारी किया है, जिसमे कहा है कि अब कर्मचारी RGHS का लाभ अपने सास- ससुर को भी दिला सकते है। कर्मचारियो को अपने माता-पिता या सास-ससुर दोनों में से किसी एक जोड़ी का चुनाव करना पड़ेगा।
कर्मचारी बनायेगे लाइफ सर्टिफिकेट
इसके साथ एक और आदेश जारी किया गया है जिसमे कहा गया है कि अब कर्मचारी लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते है, वे अपने SSO-ID से पेंशनभोगियों का लाइफ सर्टिफिकेट सत्यापित कर सकते है।
पेंशन को लेकर किया गया बदलाव
इसके साथ एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है जिसमे कहा गया है कि अगर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 1 अप्रैल 2024 के बाद होती है तो परिवार को 10 सालो तक बढ़ी पेंशन मिलेगी वही पर अगर मृत्यु 1 अप्रेल 2024 के पहले हुई है तो 7 सालो तक बढ़ी पेंशन मिलेगी।