Mukhyamantri Ayushman Aarogya Yojana 2024 | मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर

Mukhyamantri Ayushman Aarogya Yojana : केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अपने राज्यों के निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाएं संचालित की जाती रहती हैं। इसी कर्मी में अब राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को शुरू कर दिया है।

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मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत राज्य के पात्र परिवारों को मुक्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त कर लोगों को अपने स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के लिए आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप सभी को बता दें कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम अब बदल कर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया है। जिसके लिए आफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान

Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana Name Changed: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने आखिरकार पूर्व की गहलोत सरकार की ‘चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ का नाम बदल दिया है. अब इस योजना का नाम राजस्थान में ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना’ (Mukhyamantri Ayushman Health Yojana) करने का निर्णय लिया गया है. राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी की ओर से सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया। इसमें बीमा क्लेम की राशि 10 लाख रुपए तक हो सकेगी। अभी 5 लाख रुपए तक का ही इलाज इसमें फ्री है। आदेश में लिखा है, योजना की शर्तें और प्रावधान यथावत रहेंगे।

Rajasthan Ayushman Aarogya Yojana Registration Documents

• आधार कार्ड

• जन आधार कार्ड

• राजस्थान एसएसओ आईडी

• मोबाइल नंबर

• आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए।

• अन्य कुछ जरूरी हो

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में क्या था प्रावधान

1. Mukhyamantri Ayushman Aarogya Yojana के माध्यम से राजस्थान के प्रत्येक परिवार को ₹ 25,00000 तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।
2. इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है।
3. आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लघु व सीमांत कृषक, संविदा कर्मी एवं अन्य लाभार्थी खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर ई मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
4. इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना अनिवार्य है।
5. यदि आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम जन आधार नामांकन करवाना होगा।
6. लाभार्थी द्वारा 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक खुद या फिर ई मित्र के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है।
7. योजना का लाभ 1 मई 2021 से ।
8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार, लघु एवं सीमांत कृषक व संविदा कर्मी का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा।
9. इसके अलावा अन्य परिवारों को ₹850 प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा
10. मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में प्रति परिवार बीमा राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रूपये प्रतिवर्ष करने की घोषणा।