Rajasthan Cabinet : भजनलाल सरकार ने कैबिनेट (Bhajanlal Cabinet) बैठक के बाद महिलाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। अब राजस्थान की सभी महिलाओं को पुलिस भर्तियों में 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम संशोधन को मंजूरी दी गई है। वहीं, सरकारी कर्मचारी की मौत पर रिश्तेदार को भी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है।
राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन
उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा ने बताया कि हमने पुलिस बल में महिलाओं की न्यूनतम 33 प्रतिशत भर्ती करने का वादा किया था। इसी संबंध में मंत्रिमण्डल की बैठक में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा इस बारे में शीघ्र अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस निर्णय से प्रदेश में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे और राजस्थान पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। साथ ही, महिलाओं से जुड़े मामलों में पुलिस और अधिक संवेदनशीलता के साथ कार्य कर सकेगी।
मंत्री जोगाराम पटेल ने दी निर्णयों की जानकारी
कैबिनेट मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता कर निर्णयों की जानकारी दी है। प्रेस कॉफ्रेंस में कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बैठक में हमने महिलाओं और दिव्यागों के लिए फ़ैसले लिए। कैबिनेट में पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम संशोधन को मंजूरी दी गई है। मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि बैठक में महिला सशक्तिकरण वृद्ध जन और दिव्यांगों के लिए फैसले लिए गए।
जोगाराम पटेल ने बताया कि विशेष योग्यजन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर आश्रितों में उसके करीबी रिश्तेदार भी शामिल हो सकेंगे। कर्मचारी के माता-पिता, भाई और बहन में से किसी को भी पेंशन मिल सकेगी।
उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति में दो और सेवाएं शामिल
उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों में 2 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के संबंध में खिलाड़ियों की परिभाषा को सुस्पष्ट करने के लिए दिनांक 21 नवम्बर, 2019 को अधिसूचना जारी की गई थी। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के संबंध में इस स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित किए जाने के समय यह प्रावधान दो सेवा नियमों “राजस्थान लैंग्वेज एण्ड लाइब्रेरी (स्टेट एण्ड सबॉर्डिनेट) सर्विस रूल्स, 2013′ एवं ‘राजस्थान एक्साइज लैबोरेटरी (स्टेट एण्ड सबॉर्डिनेट) सर्विस रूल्स, 2015” में सम्मिलित किए जाने से रह गए थे। स्पष्टीकरण को इन सेवा नियमों में शामिल करने के लिए नियमों में संशोधन के प्रारूप का आज मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन किया गया।
विशेष योग्य बच्चे भी पीपीओ में जुड़ने के पात्र
अब राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति पर अन्य पात्र सदस्य के नहीं होने पर स्थायी रूप से विशेष योग्य बच्चों, आश्रित माता-पिता और विशेष योग्य भाई-बहनों का नाम भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) में जोड़ा जा सकेगा। इसके लिए केन्द्र सरकार के पेंशन नियमों के अनुरूप ही राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 67 एवं 87 में संशोधन किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है।
पेंशनर्स को मिलेगा 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता
70 से 75 वर्ष के पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की घोषणा के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 54बी को प्रतिस्थापित किए जाने की मंजूरी दी गई।