Panchayat UpChunav पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त हुए पदों के उप चुनाव का कार्यक्रम घोषित
झुंझुनूं , राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिले की पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त हुए पदों के उप चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी रामावतार मीणा ने बताया कि जिले की गांगियासर, सारी, सिलारपुरी, ढाणा, कुहाडवास, बिशनपुरा, बबाई, डाडा फतेहपुरा में वार्ड पंच तथा ढांढोत कलां में वार्ड पंच/उप सरपंच पदों पर उप चुनाव करवाएं जाएंगे।
उन्होंने बताया कि पंच पदों के लिए 29 जनवरी को लोक सूचना जारी होगी, 5 फरवरी को प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। 6 फरवरी को संवीक्षा की जाएगी, वहीं 6 फरवरी को दोपहर 3 बजे नाम वापसी का अंतिम समय होगा। नाम वापसी के समय समाप्त होने के बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 14 फरवरी को प्रातः 8 से सायं 5 बजे तक मतदान होगा, वहीं मतदान समाप्ति के बाद पंचायत मुख्यालय पर ही मतगणना होगी।
वहीं उप सरपंच के लिए 15 फरवरी को प्रातः 9 बजे से पूर्व बैठक हेतु नोटिस जारी करना, 10 बजे बैठक का प्रारम्भ, नाम निर्देश पत्र का प्रस्तुतिकरण का समय 11 बजे तक, संवीक्षा 11.30 बजे तक, 12 बजे तक चुनाव चिन्हों का आंवटन, मतदान आवश्यक होने पर दोपहर 12 से 1 बजे तक मतदान समय तथा मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद मतगणना एवं परिणाम की घोषणा की जाएगी।
संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता की पालना करने के निर्देश
सीकर : उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार ने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं में 31 मई 2024 तक रिक्त हुये विभिन्न पदों पर उप चुनाव कराये जाने की घोषणा कर दी गई है। कार्यक्रम के अनुसार सीकर जिले में पदों के उप चुनाव करवाया जाना है।
उन्होंने बताया कि सीकर जिले में पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ के वार्ड संख्या 5, धोद के वार्ड संख्या 11, अजीतगढ़ के वार्ड नम्बर 9, ग्राम पंचायत जेरठी व कुली में सरपंच, रसीदपुरा में उपसरपंच तथा ग्राम पंचायत सिहोट बड़ी में वार्ड संख्या 2, रसीदपुरा में वार्ड संख्या 8, माण्डोता में वार्ड संख्या 2, सिंहासन में वार्ड संख्या 5, बाय में वार्ड संख्या 12 वार्डपंच के रिक्त पदों पर उप चुनाव करवाया जायेगा। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसकी समस्त जिला स्तरीय अधिकारी अक्षरश: पालना करना सुनिश्चित करें।