अपात्र राशन कार्ड धारकों से 28 फरवरी के बाद होगी वसूली : अपात्र राशन कार्ड धारकों पर होगी कानूनी कार्रवाई

RATION CARD गिव अप अभियान के तहत 28 फरवरी तक हटवा सकते हैं नाम

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2105 अपात्र राशन कार्ड धारकों को किया खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर

60 अपात्र राजकीय कर्मचारियों से 1 लाख 52 हजार रुपए की वसूली

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झुंझुनूं, जिले में अब तक कुल 2105 अपात्र राशनकाडों को राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत GIVE UP अभियान में खाद्य सुरक्षा से निष्कासित किया जा चुका है। जिला रसद अधिकारी डॉ निकिता राठौड़ ने बताया कि 60 अपात्र राजकीय कर्मचारियों को वसूली नोटिस जारी किये जा चुके हैं वहीं अब तक 1 लाख 52 हजार 226 रूपए की वसूली की गई है ।

खाद्य सुरक्षा में अपात्र परिवारों की जानकारी

खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के सबंध में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ऐसे परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी / स्वायत्त्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी/अधिकारी हो‌ या ऐसा परिवार जिसकी एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो या ऐसा परिवार जिस में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो ऐसे परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र हैं।

अपात्र राशन कार्ड धारक कैसे हटाए नाम

ऐसे परिवार खाद्य विभाग के पोर्टल https://food.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध लिंक पर आवेदन कर 28 फरवरी तक अपना नाम हटवा सकते हैं।‌ या अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।

1 मार्च के बाद अपात्र व्यक्ति से होगी वसूली

1 मार्च के बाद कोई अपात्र व्यक्ति अगर चिह्नित किया जाता है तो उस पर वसूली की कार्रवाई होगी। खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में नाम अंकित होने की तिथि से नाम हटाने की तिथि तक उस व्यक्ति की ओर से उपभोग किए गए खाद्यान्न की मात्रा पर वसूली होगी। इस वसूली की गणना 27 रुपए प्रति किलोग्राम के अनुसार होगी। इसके बाद जिला कलक्टर के निर्देश पर ऐसे कार्मिकों की सूची तैयार की जाएगी। इसकी वसूली कार्मिक के मासिक वेतन से की जाएगी।