Khadya Suraksha Yojana राजस्थान में 17.63 लाख व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा

RATION CARD गिव अप अभियान के तहत 30 जून तक हटवा सकते हैं नाम

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86087 अपात्र राशन कार्ड धारकों को किया खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर

60 अपात्र राजकीय कर्मचारियों से 1 लाख 52 हजार रुपए की वसूली, अब 300 लोगों से वसूलने की तैयारी

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सीकर , मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार निरन्तर वंचित वर्गों के उत्थान के लिये कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाये ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके।

खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी, अर्धसरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी हो, एक लाख रूपये से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो एवं परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीवीकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) निष्कासन सूची में शामिल है। जिला रसद अधिकारी सीकर विजेंद्र पाल ने बताया कि 1 नवम्बर 2024 से प्रारम्भ गिव अप अभियान में आज तक राजस्थान में 17.63 लाख व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा तथा सीकर जिले में 86087 व्यक्तियों को गिव अप किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल खोला गया, जिसमें आज तक राजस्थान में 20.80 लाख व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया, जिसमें सीकर जिले में 196243 व्यक्तियों को जोड़ा गया। गिव अप अभियान में सीकर जिले में 300 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किये गये, जिनसे वसूली की कार्यवाही जायेगी। गिव अप अभियान में अब प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर खाद्य विभाग के प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक औचक निरीक्षण करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करेंगे।

प्रत्येक प्रवर्तन अधिकारी, निरीक्षक अब रोजना उचित मूल्य दुकानों पर पहुंचकर अपात्र व्यक्तियों की उचित मूल्य दुकानदारो के सहयोग से सूची तैयार करेंगे तथा वसूली एवं नोटिस संबंधी कार्यवाही भी करेंगे। खाद्य विभाग शीघ्र ही परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन स्वामी का डाटा संकलित कर खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करेंगे और बसूली की कार्यवाही की जायेगी।

खाद्य सुरक्षा में अपात्र परिवारों की जानकारी

खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के सबंध में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ऐसे परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी / स्वायत्त्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी/अधिकारी हो‌ या ऐसा परिवार जिसकी एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो या ऐसा परिवार जिस में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो ऐसे परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र हैं।

अपात्र राशन कार्ड धारक कैसे हटाए नाम

ऐसे परिवार खाद्य विभाग के पोर्टल https://food.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध लिंक पर आवेदन कर 30 जून तक अपना नाम हटवा सकते हैं।‌ या अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।

अपात्र व्यक्ति से होगी वसूली

अपात्र व्यक्ति अगर चिह्नित किया जाता है तो उस पर वसूली की कार्रवाई होगी। खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में नाम अंकित होने की तिथि से नाम हटाने की तिथि तक उस व्यक्ति की ओर से उपभोग किए गए खाद्यान्न की मात्रा पर वसूली होगी। इस वसूली की गणना 27 रुपए प्रति किलोग्राम के अनुसार होगी। इसके बाद जिला कलक्टर के निर्देश पर ऐसे कार्मिकों की सूची तैयार की जाएगी। इसकी वसूली कार्मिक के मासिक वेतन से की जाएगी।