Aadhaar Link के ब‍िना नहीं बुक कर पाएंगे ट्रेन की ट‍िकट, 12 जनवरी से लागू होंगे नए न‍ियम

IRCTC Ticket Booking Rules:

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धोखाधड़ी रोकने के लिए आधार लिंक अनिवार्य, जानिए नया नियम

रेल टिकट बुकिंग में लगातार सामने आ रही धोखाधड़ी और दलालों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) ने कड़े नियम लागू किए हैं। अब IRCTC यूजर्स के लिए अपने अकाउंट से आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई यूजर आधार लिंक नहीं करता है, तो वह रिजर्व टिकट बुकिंग के पहले दिन तय समय में टिकट बुक नहीं कर पाएगा।

तीन चरणों में लागू हुए नए नियम

IRCTC ने यह नया सिस्टम चरणबद्ध तरीके से लागू किया है, ताकि यात्रियों को समय रहते इसकी जानकारी मिल सके।

पहला चरण: 29 दिसंबर से लागू

दूसरा चरण: 5 जनवरी से शुरू

तीसरा चरण: 12 जनवरी से लागू होगा

बिना आधार लिंक किए टिकट बुकिंग पर समय की पाबंदी

फिलहाल जिन यूजर्स का आधार उनके IRCTC अकाउंट से लिंक नहीं है, वे सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक रिजर्व टिकट बुक नहीं कर सकते।

वहीं, 12 जनवरी से नियम और सख्त हो जाएंगे। इसके बाद बिना आधार लिंक किए यूजर्स को रिजर्व टिकट बुकिंग के पहले दिन सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी।

कब लागू होगा यह नियम?

भारतीय रेलवे में रिजर्व टिकट बुकिंग यात्रा से 60 दिन पहले शुरू होती है। IRCTC का यह नया नियम सिर्फ पहले दिन लागू होगा, जब रिजर्व टिकट बुकिंग ओपन होती है। इसके बाद के दिनों में टिकट बुकिंग सामान्य प्रक्रिया के तहत जारी रहेगी।

IRCTC का उद्देश्य क्या है?


IRCTC का यह कदम मुख्य रूप से:

• फर्जी अकाउंट्स पर रोक लगाने
• बॉट्स और दलालों द्वारा की जा रही बड़े पैमाने पर टिकट बुकिंग रोकने
• आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

IRCTC ने यात्रियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने अकाउंट से आधार लिंक कर लें। इससे न केवल टिकट बुकिंग में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, बल्कि सुरक्षित और पारदर्शी सिस्टम का भी लाभ मिलेगा।

निष्कर्ष:

यदि आप भी नियमित रूप से ऑनलाइन रेल टिकट बुक करते हैं, तो आधार लिंक करना अब बेहद जरूरी हो गया है। समय रहते यह प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि 12 जनवरी के बाद टिकट बुकिंग के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।