प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग राजस्थान के आदेशानुसार 7 जून व 15 जून की निरन्तरता में प्रदेश में जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेशों तक त्रिस्तरीय जन-अनुशासन दिशा -निर्देश 3.0 जारी किये गये है।
जिला कलक्टर उमरदीन खान ने बताया कि जिले के ऐसे समस्त कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 25 से कम है, वहां 100 प्रतिशत कार्मिक एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 25 या 25 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिषत कार्मिक अनुमत होंगें। ऐसे कार्यालय जिनमें कम से कम 60 प्रतिशत कार्मिकों द्वारा वैक्सीन की प्रथम डोज ली जा चुकी है, उनमें 10 प्रतिषत कार्मिक अनुमत होंगे। सभी कार्मिकों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल (विशेषकर 2 गज की दूरी) की पालना सुनिष्चित करना अनिवार्य होगा। जिले के समस्त राजकीय कार्यालयों का समय प्रातः 09.30 बजे से सायं 06.00 बजे तक रहेगा। विभागाध्यक्ष द्वारा गर्भवती महिलाऐं, विकलांग एवं को-मोरडीबडी कंडीषन वाले कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी जा सकेगी।
1. सभी दुकानों/क्लबों/जिम/रेस्टारेन्ट्स/मॉल एवं अन्य व्यवसासियक प्रतिष्ठानों के संचालकों/मालिकों को परामर्श दिया जाता है कि अपने स्टाफ का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करें एवं कितने स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, इसकी सूचना भी डिस्पले करनी होगी।
सभी दुकानों/क्लबों/जिम/रेस्टारेन्ट्स/मॉल एवं अन्य व्यवसासियक प्रतिष्ठानों के संचालक/मालिक अपने संस्थान में कार्यरत कुल कर्मचारियों के वैक्सीनेशन प्रतिशत का सर्टिफिकेशन के माध्यम से दिनांक 01 जुलाई 2021 के पश्चात कर प्राप्त कर सकेंगे।
2. जिन दुकानों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के कार्मिकों के कम से कम 60 प्रतिषत स्टॉफ का प्रथम वैक्सीनेशन हो चुका हो, उन दुकानों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 03 घण्टे (सायं 04.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी, इसके साथ स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क की अनिवार्यता एवं अन्य कोविड अनुकुल अनुशासन का ध्यान रखना होगा।
3. क्लबों में केवल आउटडोर खेल गतिविधियां अनुमत होगीं, इनडोर खेल गतिविधियां उनके लिये अनुमत होगी जिन्होंने वैक्सीन ले ली हो, इसके साथ ही उक्त क्लबों में संचालित रेस्टारेन्ट सुविधायें गृह विभाग के आदेश दिनांक 15.06.2021 के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार अनुमत होगी।
रेस्टोरेन्टस आदि संचालकों द्वारा बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 09.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत के साथ, एक छोड़कर एक रूप से अनुमत होंगी। रेस्टोरेन्टस संचालकों द्वारा वायु का उचित संचार कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, दो गज की दूरी बनाए रखना इत्यादि की सख्ती से पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित रेस्टोरेन्ट के विरूद्ध सीलिंग की कार्यवाही की जायेगी।
4. जिस जिम एवं रेस्टोरेन्ट के कम से कम 60 प्रतिषत स्टॉफ का वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुका हो, उन जिम एवं रेस्टोरेन्ट को अतिरिक्त 03 घण्टे (सायं 04.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी, परन्तु जिम एवं रेस्टोरेन्ट संचालकों द्वारा अपने ग्राहकों की स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क की अनिवार्यता एवं अन्य कोविड अनुकुल अनुशासन का ध्यान रखना होगा।
5. सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक उद्यान प्रातः 05.00 बजे प्रातः 08.00 बजे तक अनुमत होगा परन्तु जिन व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की खुराक ली जा चुकी है उन्हें सायं 04.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक की भी अनुमति होगी।
6. सार्वजनिक परिवहन/माल ढुलाई वाहन/अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एंव गैस से संबंधित खुदरा (रिटले)/थोक (होलसेल) ऑउटलेट खोलने की अनुमति होगी।
निजी वाहनों के लिए पेट्रोल /डीजल प्रातः 5ः00 बजे से सांय 08ः00 बजे तक भरवाया जा सकेगा।
7. जिनके द्वारा दिनांक 30.06.2021 तक शादी -समारोह का आयोजन किया जा रहा है, वें इस प्रकार के कार्यक्रम को दिनांक 30.06.2021 के पश्चात आयोजित करें ताकि कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जा सके।
विवाह, घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी। जिसमें 11 व्यक्ति अनुमत होगे, जिनकी सूचना पोर्टल या 181 पर देनी होगी।
विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात-निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की दिनांक 30.06.2021 तक अनुमति नहीं होगी।
8. दिनांक 01 जुलाई 2021 से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं हॉटल परिसर इत्यादि षादी-समारोह हेतु अधिकतम 40 व्यक्ति (25 आयोजनकर्ता का परिवार व अतिथि 10 बैण्ड-बाजे वाले 05 अन्य व्यक्ति) की संख्या के साथ दी गई शर्तों के अनुसार सायं 04.00 बजे तक अनुमत होंगे, जिसकी सूचना सूचना पोर्टल या 181 पर देनी होगी।
विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के डीजे, बारात-निकासी इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।
चूंकि बैण्ड-बाजा व्यवसाय आदि से जुड़े व्यक्तियों को अपनी जीविकोपार्जन के लिए भिन्न-भिन्न जगहों पर कई कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, इससे उनके संक्रमित होने की ज्यादा संभावना एवं फिर उनसे अन्य व्यक्तियों में संक्रमण फैलने की संभावना के कारण किसी भी षादी-समारोह व अन्य कार्यक्रमों में जाने से पूर्व इस व्यवसाय से जुडत्रे सभी व्यक्तियों को वैक्सीन की कम से कम प्रथम डोज लगवाना होगा।
धार्मिक स्थलों के सम्बन्ध में:-
9. जिले के समस्त धार्मिक स्थल परिषिष्ट ए में दिये गये दिषा-निर्देषों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति के निर्णयानुसार प्रातः 05ः00 बजे से सांय 04ः00 बजे तक अनुमत होगें।
आर्थिक एवं पर्यटन गतिविधियों के सम्बन्ध में:-
10. राजस्थान पर्यटन का मुख्य केन्द्र है। इस हेतु पर्यटन/फिल्म षूटिंग से सम्बन्धित गतिविधियों को आइसोलेशन जोन के आधार पर अनुमत किया जा सकेगा।
कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिये आइसोलेशन जोन बाहरी संपर्क से अलग एक सुरक्षित वातावरण है, जहां केवल अधिकृत व्यक्ति/कर्मचारी एवं कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों को संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है।
11. आइसोलेशन जोन को निम्न शर्तों के अनुसार उपयोग में लिया जा सकेगा।
● ऐसे रिसोर्ट/होटल परिसर आदि जिनका क्षेत्रफल लगभग 10,000 वर्ग मीटर या इससे अधिक है एवं मेहमानों/अतिथियों के ठहरने हेतु 40 या इससे अधिक कमरों की व्यवस्था है।
● उक्त गतिविधि हेतु जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा साथ ही पोर्टल पर भी सूचना देनी होगी।
● मेहमानों/अतिथियों की संख्या परिसर के आकार के अनुसार निर्धारित की जायें।
● आयोजनकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि समारोह में सम्मिलित होने वाले मेहमान/अतिथि द्वारा आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट या कोविड वैक्सीनेषन प्रमाण पत्र हो।
● समस्त अतिथियों/मेहमानों का परिसर में एक बार प्रवेष के पश्चात समारोह खत्म होने तक बाहरी सम्पर्क अनुमत नहीं होगा।
● आइसोलेशन जोन में सेनिटाईजेसन एवं व्यक्तियों का नियमित रूप से थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीजन सेचुरेषन की जांच की जानी चाहिए।
● आयोजनकर्ता द्वारा आइसोलेशन जोन में इन हाऊस मेहमानों/अतिथियों के अलावा किसी अन्य मेहमान/अतिथि को आमंत्रित नहीं किया जा सकेगा।
● किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, षैक्षिणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/जुलूस/त्यौहारों/मेलों/हाट बाजार इत्यादि के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
12. शहर में संचालित सीटी/मिनी बसों का संचालन प्रातः 05.00 बजे से सायं 08.00 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
शहर में संचालित सीटी/मिनी बसों का संचालन चालक एवं परिचालक द्वारा वैक्सीन की कम से कम प्रथम डोज लगवाने के पश्चात अनुमत होगा।
13. निजी वाहनों से आवागमन प्रातः 05.00 बजे से सायं 08.00 बजे तक सोमवार से षनिवार अनुमत होगा।
14. सम्पूर्ण जिले में शनिवार सायं 08.00 बजे से सोमवार प्रातः 05.00 बजे तक जन अनुषासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा जिले में प्रतिदिन सायं 08.00 बजे से अगले दिन प्रातः 05.00 बजे तक जन अनुषासन कर्फ्यू रहेगा।
15. इन्सीडेन्ट कमाण्डर एवं उपखण्ड मजिस्टेªट, समस्त जिला झुंझुनूं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनूं गृह विभाग के आदेष दिनांक 07.06.2021 के संलग्न परिषिष्ट एफ (डोर टू डोर सर्वे एवं क्वारंटीन व्यवस्था) में जारी दिषा-निर्देषों की सख्ती से पालना करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
16. यह आदेश 28 जून 2021 सोमवार को प्रातः 05.00 बजे से प्रभावी होगा।
17. शेष सभी दिशा-निर्देश पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार यथावत रहेंगे।