GST: जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों को बड़ी राहत, सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन

GST Return पोर्टल नहीं चलने पर जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि दो दिन बढ़ाई

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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने दिसंबर 2024 की टैक्‍स अवधि के लिए GSTR-1 और GSTR-3B रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है। यह राहत उन करदाताओं को ध्यान में रखते हुए दी गई है जो तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे थे।

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झुंझुनूं :  प्रदेश के हजारों जीएसटी रजिस्टर्ड करदाताओं के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने सर्वर में आ रही खामी व करदाताओं के साथ ही टैक्स प्रोफेशनलों को हो रही परेशानी को देखते हुए रिटर्न भरने की तारीख दो दिन बढ़ाई है।

क्‍या हैं जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी?


जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी दोनों ही जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी फॉर्म हैं। इन्हें उन सभी व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं को भरना होता है जो जीएसटी के दायरे में आते हैं। जीएसटीआर-1 फॉर्म उन सभी सामानों और सेवाओं की जानकारी देता है जिन्हें आपने बेचा है। इसमें आपके ग्राहकों का विवरण, बिलों की संख्या और कुल बिक्री मूल्य जैसी जानकारी शामिल होती है। वहीं, जीएसटीआर- 3बी फॉर्म जीएसटी का भुगतान करने के लिए इस्‍तेमाल किया जाता है। इसमें आपकी कुल बिक्री पर लगने वाला जीएसटी और खरीद पर चुकाए गए जीएसटी के बीच का अंतर दिखाया जाता है।

GST Return जीएसटी रिटर्न की अंतिम बढ़ी

झुंझुनूं सीपीई स्टडी चैप्टर के कन्वेयर सीए लोकेश अग्रवाल ने बताया कि शनिवार शाम को विभाग की ओर से वर्ष 2025 का पहला नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें बताया कि मासिक करदाताओं के लिए जीएसटीआर-1 की अंतिम तारीख 11 जनवरी से बढ़ाकर 13 जनवरी और त्रैमासिक करदाताओं के लिए जीएसटीआर-1 की तारीख 13 से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी गई है।

इसी प्रकार मासिक करदाताओं के लिए जीएसटीआर-3B की अंतिम तारीख 20 से बढ़ाकर 22 जनवरी और त्रैमासिक करदाताओं के लिए 24 से बढ़ाकर 26 जनवरी की है। उन्होंने बताया कि किसी भी वर्ष का दिसंबर महीना सभी करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। नौ जनवरी को शाम छह बजे तक पोर्टल नहीं चला तो इसकी शिकायत एक्स पर की गई थी।