अपात्र राशन कार्डधारकों को अंतिम मौका: 28 फरवरी तक नाम नहीं हटवाया तो 27 रुपए प्रति किलो की दर से होगी वसूली

Ration Card Update:  2065 अपात्र राशन कार्डधारियों को किया गया खाद्य सुरक्षा सूची से निष्कासित

28 फरवरी तक चलेगा गिव अप अभियान

झुंझुनू,  जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत चलाए जा रहे “गिव अप अभियान” के अंतर्गत अब तक कुल 2065 अपात्र राशन कार्डधारियों को खाद्य सुरक्षा योजना से निष्कासित किया जा चुका है। साथ ही, 20 अपात्र राजकीय कर्मचारियों को वसूली नोटिस जारी किए गए हैं।

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जिला सीकर में 15000 उपभोक्ताओ के द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा से नाम हटाने के लिए आवेदन कर चुके है जिनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटा दिया गया है।

जिला रसद अधिकारी डॉ. निकिता राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27 सितंबर 2018 को अधिसूचित मापदंडों के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के लिए अपात्र माने गए हैं—

1. परिवार में कोई आयकर दाता हो।

2. परिवार का कोई सदस्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्तशासी संस्थान में कर्मचारी/अधिकारी हो।

3. परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक हो।

4. परिवार के किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो।

अपात्र 28 फरवरी तक हटा ले नाम वरना होगी वसूली की कार्यवाही

डॉ. राठौड़ ने बताया कि ऐसे अपात्र परिवार खाद्य विभाग के पोर्टल https://food.rajasthan.gov.in पर जाकर “गिव अप अभियान” के तहत 28 फरवरी 2025 से पहले स्वयं को योजना से हटाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसके लिए आधार ओटीपी के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। जिला प्रशासन ने पात्र और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए आमजन से ईमानदारीपूर्वक गिव अप अभियान में भाग लेने की अपील की है।