Ayushman Yojana मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 31 अक्टूबर तक पंजीयन कराने पर :1 नवंबर से मिलने लगेगा 25 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा का लाभ  | Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana | Maa Yojana

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 31 अक्टूबर तक पंजीयन कराने पर

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Maa Yojana Rajasthan: मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना | मां योजना रजिस्ट्रेशन

1 नवंबर से मिलने लगेगा 25 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा का लाभ

सीकर, राज्य सरकार की जनकल्याणकारी फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ प्रदेश के बडे़ शहरों से लेकर गांव तक हर जरूरतमंद को मिल रहा है। आयुष्मान योजना का अंतर्गत पंजीकृत परिवार को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर का लाभ मिल रहा है। योजना में पंजीकृत परिवार प्रदेश के समस्त अधिकृत निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क इलाज का लाभ प्राप्त कर सकतें हैं। योजना में पंजीयन से वंचित परिवारों को 31 अक्टूबर, 2024 तक पंजीयन कराने पर 1 नवम्बर से योजना का लाभ मिल सकेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ निर्मल सिंह ने बताया कि सीकर व नीमकाथाना दोनों जिलों के कुल 7,15,166 जनाधार परिवार है, जिनमें से 5,63,867 परिवार ही योजना में पंजीकृत है एवं शेष समस्त वंचित परिवारों से अपील की है कि वे 31 अक्टूबर, 2024 तक अपना पंजीकरण करवा लेना चाहिए, ताकि एक नवम्बर से योजना का लाभ मिल सके, क्योंकि इसके बाद नियमानुसार तीन माह बाद यानी एक फरवरी, 2025 से लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि कई बार परिवार का पंजीकरण नही होने और बीमारी या दुर्घटना होने की स्थिति से परिवार निशुल्क उपचार से वंचित होना पडता है और बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पडता है। योजना में पंजीयन करवाने के बाद लाभार्थी को 25 लाख रूपए तक का निशुल्क इलाज मिल सकेगा साथ ही 10 लाख रूपए तक का चिरंजीवी दुर्घटना बीमा भी निशुल्क मिलेगा।

मां योजना के जिला कार्यक्रम समन्वयक सुखवेन्द्र कडेला ने बताया कि सीकर व नीमकाथाना जिलों में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत जिले के कुल 99 अस्पताल अधिकृत है, जिसमें 37 राजकीय चिकित्सालय एवं 62 निजी चिकित्सालय शामिल है। योजना के तहत जिले में अब तक 306.75 करोड़  रूपये राशि के क्लेम बुक कर 3,93,185 लोगों को राजकीय व निजी चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जा चुका है।

योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, सामाजिक-आर्थिक जनगणना-2011, लघु एवं सीमांत किसान, संविदा कर्मियों तथा कोविड-19 की अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवारों के लिए बीमा का प्रीमियम सरकार वहन कर रही है, ऐसे परिवारों का पंजीकरण स्वतः ही हो रहा है। अन्य सभी परिवार मात्र 850 रूपए प्रीमियम जमा करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

योजना के अंतर्गत अपने परिवार का पंजीकरण करवाने हेतु जन आधार कार्ड,आधार कार्ड,जन आधार पंजीयन रसीद के द्वारा अपने नजदीकी ई-मित्र के माध्यम से एवं स्वयं की एसएसओ आईडी से अपना पंजीकरण करा सकते है।

इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011, लघु एवं सीमांत किसान, संविदा कर्मियों तथा कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवारों के लिए बीमा का प्रीमियम सरकार वहन कर रही है।

इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर (EWS : Economically Weakers Sections) परिवारों (वार्षिक आय 8 लाख से कम) के लिए बीमा का प्रीमियम भी सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। ऐसे सभी परिवारों का पंजीकरण स्वत ही हो रहा है। इसके अतिरिक्त, अन्य सभी परिवार मात्र 850 रुपए प्रीमियम जमा करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

उन्होंने बताया कि कई बार परिवार का पंजीकरण नहीं होने और बीमारी या दुर्घटना होने की स्थिति से परिवार निशुल्क उपचार से वंचित हो जाते हैं और बड़ा आर्थिक नुकसान होता है, इसलिए जरूरी है कि पंजीकरण करवाया जाए।