Paytm Payment Bank पर RBI का बड़ा एक्शन… 29 फरवरी के बाद नहीं दे पाएगा बैंकिंग सर्विस, पुराने ग्राहकों का क्या होगा?

Paytm Payment Bank : आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया है. इसके अलावा मौजूदा ग्राहक भी 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नया अमाउंट ऐड नहीं कर पाएंगे.

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ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज मुहैया कराने वाली दिग्गज कंपनी पेटीएम (Paytm) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, बुधवार को डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी Paytm की बैंकिंग शाखा पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payment Bank) पर नया कस्टमर जोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है. यानी अब PPBL के साथ कोई नया ग्राहक नहीं जुड़ सकेगा. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को ये आदेश जारी किया.

ग्राहकों का क्या होगा?


हालांकि, आरबीआई ने यह भी कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो मौजूदा ग्राहक हैं वह अपने अभी के अमाउंट का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं. चाहें वह पैसा सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल या फि कॉमन मोबिलिटी कार्ड में हो, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इस पर तारीख की कोई पाबंदी नहीं है. आपके खाते में अभी जितना पैसा है उसे आप आगे अपनी इच्छानुसार किसी भी तिथि तक इस्तेमाल कर सकते हैं.

29 फरवरी के बाद सब बंद


आरबीआई ने कहा है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम ग्राहक अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग व नेशनल मोबिलिटी कार्ड्स में पैसा नहीं डाल पाएंगे. हालांकि, ब्याज, कैशबैक और रिफंड उनके अकाउंट में आ सकते हैं. आरबीआई ने कहा है कि 29 फरवरी के बाद कोई भी बैंकिंग सर्विस पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा नहीं दी जाएगी. केंद्रीय बैंक ने वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेज और पेटीएम पेमेंट्स सर्विस लिमिटेड की नोडल सेवाएं भी जल्द से जल्द बंद करने को कहा है

इन सर्विस का फायदा नहीं उठा सकेंगे यूजर्स


29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा किसी भी डिपॉजिट, क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी.

RBI ने क्या कहा?


आरबीआई ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई अन्य बैंकिंग सेवाएं, जैसे फंड ट्रांसफर (एईपीएस, आईएमपीएस इत्यादि जैसी सेवाएं), बीबीपीओयू और यूपीआई सर्विस 29 फरवरी के बाद बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जानी चाहिए. केंद्रीय बैंक ने वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों को जल्द से जल्द किसी भी स्थिति में 29 फरवरी 2024 से पहले समाप्त करने का भी आदेश दिया है. आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च तक सभी पाइपलाइन ट्रांजैक्शन और नोडल खातों का निपटान करने का निर्देश दिया है और उसके बाद किसी भी अन्य लेनदेन पर रोक लगाने को कहा है.