Headlines

MRP से अधिक वसूलने पर रिलांयस रिटेल के सुपर मार्केट पर जुर्माना

चायपत्ती महंगी बेचना पड़ा महंगा

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का फैसला

चायपत्ती पर एमआरपी से 37.25 रुपए अधिक वसूलने पर रिलांयस रिटेल के सुपर मार्केट पर जुर्माना

अब 8 फीसदी ब्याज के अलावा देने होंगे परिवाद व्यय व मानसिक संताप के लिए 4,800 रुपए


झुंझुनूं, 1 अक्टूबर। रिलायंस रिटेल लिमिटेड के स्मार्ट प्वाइंट सुपर मार्केट को उपभोक्ता से चायपत्ती के पैकेट पर अंकित एमआरपी से 37 रुपये 25 पैसे अधिक लेना महंगा साबित हुआ।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इसे गंभीर सेवादोष व अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए एमआरपी से अधिक लिए रुपए 8 फीसदी ब्याज सहित परिवादी को लौटाने व परिवाद व्यय के पेटे 1,500 रुपए व मानसिक संताप के पेटे 3,300 रुपए परिवादी को देने के आदेश दिए हैं।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Join Join Now

गौरतलब है कि गुढ़ागौड़जी निवासी परिवादी राजवीर सिंह शेखावत ने 21 दिसंबर 2021 को रिलायंस रिटेल लिमिटेड के स्मार्ट प्वाइंट सुपर मार्केट झुंझुनूं से राशन का सामान खरीदा, जिसमें टाटा अग्नि लीफ चायपत्ती का पैकेट भी शामिल था, जिस पर एमआरपी 130 रुपए थी, जबकि उससे 167.25 रुपए वसूल किए गए यानी एमआरपी से 37.25 रुपए ज्यादा वसूल किए गए। परिवादी ने इसके बाद रिलायंस रिटेल के टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही कोई राहत मिली। इस पर परिवादी ने 28 जनवरी 2022 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद पेश किया।

आयोग अध्यक्ष मनोज मील व सदस्या नीतू सैनी ने मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि यह उपभोक्ता के साथ अनुचित व्यापार व्यवहार है। इसलिए उपभोक्ता से एमआरपी से ली गई अधिक राशि ब्याज सहित लौटाई जाए।