Jhunjhunu News : झुंझुनूं जिले में धारा 144 लागू, इन पर रहेगी पाबंदी

होली, धुलंडी, शब-ए-बारात, रामनवमी और ईद उल फितर के चलते जिले में धारा 144 लागू

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झुंझुनूं जिला कलक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने जिले में होली, धुलंडी, शब-ए-बारात, रामनवमी और ईद-उल-फितर के त्यौंहारों के मद्देनजर जिले में असामाजिक तत्वों द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था भंग करने की चेष्टा की आशंका के मद्देनजर जनसाधारण की सुरक्षा एवं लोक शांति के मकसद से 1 मार्च यानी बुधवार से 25 अप्रैल तक धारा 144 लागू की है। इस दौरान बिना अनुमति जुलूस सभा इत्यादि पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे एवं आतिशबाजी पटाखे इत्यादि पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में पुलिस बलों को छोड़कर कोई भी सामान्य व्यक्ति धारदार हथियार या अग्नियास्त्र धारण नहीं कर सकेगा।

आगामी होली, धूलण्डी, शब-ए-बारात रामनवमी एवं ईदुलफितर के त्यौहारों पर जन सामान्य द्वारा अग्निवाहक पटाखे, बारूद्ध का प्रयोग एवं आतिशबाजी की जावेगी, इसकी आड़ में असामाजिक तत्वों द्वारा भी विस्फोटक पदार्थों का उपयोग कर झुन्झुनू जिले में एल.पी.जी. गोदाम, इंडेन गैस बॉटलिंग प्लान्ट, पैट्रोल पम्पों, डीआरडीओ के आयुद्ध डिपो को नुकसान पहुँचाया जा सकता है तथा इससे आगजनी की संभावना भी बनी रहेगी तथा जन जीवन को क्षति कारित हो सकती है रात्री 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक घातक एवं तेज आवाज वाले पटाखे छोड़ने से आम जन की दैनिक क्रिया कलाप भी प्रभावित होने की संभावना है।