UPI Payment Charge: यूपीआई चार्ज को लेकर NPCI की सफाई, UPI, बैंक अकाउंट या वॉलेट से लेन-देन पर कस्टमर को नहीं देना होगा शुल्क

UPI Payment यूपीआई के जरिए किए जाने वाले लेन-देनें पर एक अप्रैल 2023 से लगाए जाने वाले ट्रांजैक्शन चार्ज को लेकर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने स्पष्टीकरण जारी किया है.

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एनपीसीआई ने यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाये जाने की खबरों का खंडन किया है. एनपीसीआई ने कहा बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में यूपीआई के जरिए लेन-देन करने पर कस्टमर्स को कोई शुल्क नहीं देना होगा. अपने बयान में एनपीसीआई ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा 99.9 फीसदी यूपीआई ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट के जरिए ही किया जाता है.

एनपीसीआई ने कहा कि यूपीआई पेमेंट किए जाने पर बैंक या कस्टमर किसी को भी कोई चार्ज नहीं देना होगा. साथ ही एक बैंक से दूसरे बैंक में यूपीआई ट्रांजैक्शन किए जाने पर भी कोई शुल्क नहीं देना होगा.

एनपीसीआई ने कहा कि रेग्युलेटरी गाइडलाइंस के मुताबिक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI Wallets) अब इंटरऑपरेबल यूपीआई इकोसिस्टम का हिस्सा है. इसे देखते हुए एनपीसीआई ने पीपीआई वॉलेट्स को इंटरऑपरेबल यूपीआई इकोसिस्टम का हिस्सा होने की इजाजत दे दी है.

इंटरचेंज चार्ज केवल पीपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन (Prepaid Payment Instruments Merchant Transactions) पर ही लागू होगा. और कस्टमर को इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा.