Rajasthan Government Scheme राजस्थान सरकार की नई योजना, दिव्यांग दंपत्ति को मिलेगा 5 लाख तक का अनुदान
सीकर, विशेष योग्यजनों का सुखी एवं संपन्न जीवन सुनिश्चित करने के लिए भजनलाल सरकार के विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा सुखद दाम्पत्य जीवन योजना का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दिव्यांग जन को आर्थिक और सामाजिक रूप से मुख्यधारा में लाने के साथ उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से सुखद दाम्पत्य जीवन योजना संचालित की जा रही है।
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समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की उप निदेशक प्रियंका पारीक ने बताया कि ऐसे युवक एवं युवती जिसमें दोनों के दिव्यांग हो या दोनों में से एक दिव्यांग है, उनको मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशानुसार सुखद दाम्पत्य योजना से लाभान्वित किया जा रहा है।
ये है नियम व शर्तें
उन्होंने बताया कि योजना के तहत सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के लिए 40 प्रतिशत एवं अधिक दिव्यांग वाले विशेष योग्यजनों को प्रति दम्पत्ति 50 हजार रुपए तथा 80 प्रतिशत एवं उससे अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को प्रति दम्पत्ति 5 लाख रुपए की अनुदान सहायता दी जाती है।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक 2.5 लाख तक की आय वाले युवक एवं युवती विवाह के 6 माह के भीतर ई-मित्र या sso.rajasthan.gov.in के SJMS DSAP के माध्यम से वांछित दस्तावेज निःशक्तता प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वर-वधु के माता-पिता के शपथ-पत्र, पूर्व में अनुदान राशि प्राप्त नहीं करने का शपथ-पत्र सहित आवेदन कर सकते है।
जिन पात्र युवक एवं युवती का विवाह गत 6 माह के भीतर हुआ है तथा जो राजस्थान के मूल निवासी है, उनसे अपील है कि शीघ्र इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करें। अधिक जानकारी हेतु dsap.rajasthan.gov.in एवं सम्बंधित पंचायत समिति कार्यालय अथवा जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर में सम्पर्क कर सकते है।
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