जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति लेना हुआ महंगा, अब देने होंगे इतने रुपए

Birth Death Certificate राजस्थान में बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लेना हुआ महंगा अस्पतालों ने सूचना देने में देरी की तो 1000 रुपए लेट फीस देनी होगी

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राजस्थान में बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लेना महंगा हो गया है। बर्थ डेथ सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन की एक्स्ट्रा कॉपी की फीस को 5 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही रिकॉर्ड की जांच करवाने पर भी 20 रुपए फीस देनी होगी। वहीं अस्पतालों ने जन्म या मृत्यु रजिस्ट्रेशन की सूचना देने में देरी की तो 250 से 1000 लेट फीस देनी होगी।

नगर निगम के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार विक्रम सिंह ने बताया कि राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर प्रदेश के सभी नगर निकाय में डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट के प्रावधान में बदलाव किया था। जिसके बाद नगरीय निकाय के स्तर पर पूर्व निर्धारित दरों में बदलाव कर नई दरों का नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अब भविष्य में डेथ और वर्थ सर्टिफिकेट देरी से बनवाने वालों को और ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा।

उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में सरकार के आदेश के साथ ही यह फैसला लागू हो गया था। लेकिन काफी नगरीय निकायों ने अपने स्तर पर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की लेट फीस निर्धारित कर रखी थी। जहां अलग से ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं।

इन नियमों की किया गया बदलाव निगम क्षेत्र में बर्थ और डेथ की घटना की सूचना 21 दिन बाद और 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार ऑफिस में देने पर अब 1 रुपए की जगह 20 रुपए लेट फीस देनी होगी। वहीं 30 दिन बाद और एक साल के भीतर जानकारी देने पर 50 रुपए और एक साल बाद जानकारी देने पर 100 रुपए लेट फीस देनी होगी।

मेडिकल संस्थानों द्वारा डेथ और बर्थ रजिस्ट्रेशन 21 दिन में नहीं कराने और समय पर जानकारी देने पर पेनल्टी राशि को 50 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया गया है।