कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की स्थिति को ध्यान रखते हुए एक बार फिर प्रदेश की गहलोत सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन (Rajasthan Corona New Guideline) जारी की है. हालांकि कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में कमी तो नहीं है, लेकिन ज्यादा घातक नहीं होने की वजह से सरकार ने छूट के दायरे में राहत दे दी है.
कोरोना की नई गाइडलाइन्स, रात 10 बजे तक खुल सकेंगे शॉपिंग मॉल और बाजार
जयपुर: कोरोना को लेकर गृह विभाग की नई गाइडलाइन जारी
वीकेंड कर्फ्यू किया गया समाप्त, 31 जनवरी से लागू होगी नई गाइडलाइन, रात 10 बजे तक खुल सकेंगे शॉपिंग मॉल और बाजार, शादी समारोह में अधिकतम 100 लोगों की संख्या रहेगी पहले की तरह यथावत, नगरीय क्षेत्रों के 10 वीं से 12 वी तक के स्कूल खुलेंगे एक फरवरी से तथा कक्षा 6 से 9 तक स्कूल खुलेंगे 10 फरवरी से खुलेंगे।
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नगरीय क्षेत्रों में लगाये गये जन–अनुशासन कर्फ्यू (सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार सुबह 05:00 बजे तक) को समाप्त करते हुए संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा